एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को तमिलनाडु के बिजली और मद्यनिषेध और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया था।
सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस अल्ली ने आदेश पारित करने से पहले आज सुबह उस सरकारी अस्पताल का दौरा किया जहां बालाजी को भर्ती कराया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह से ही उनके परिसरों पर छापेमारी के बाद बालाजी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बुधवार रात करीब 1.30 बजे गिरफ्तार किया था।
एजेंसी की यह कार्रवाई कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस और ईडी को नौकरियों के लिए नकद घोटाले की कथित तौर पर बालाजी से जुड़ी जांच की अनुमति देने के कुछ महीने बाद आई है।