तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को गडवाल विधानसभा क्षेत्र से जीते सत्तारूढ़ बीआरएस विधायक बी कृष्ण मोहन रेड्डी के 2018 के चुनाव को अवैध करार दिया, क्योंकि उन्होंने अपना चुनावी हलफनामा दाखिल करते समय अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी छिपाई थी।
हाई कोर्ट ने रेड्डी को अयोग्य घोषित कर दिया और उनके पराजित प्रतिद्वंद्वी डी के अरुणा को निर्वाचित विधायक घोषित कर दिया। अरुणा ने तब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन अब वह भाजपा के साथ हैं।
उच्च न्यायालय ने आज अरुणा की चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि रेड्डी ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी और अपने और अपने पति या पत्नी के नाम पर बैंक खातों के विवरण का खुलासा नहीं किया था।
अरुणा के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने रेड्डी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और चुनाव याचिका की लागत के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
संपर्क करने पर, रेड्डी ने दावा किया कि उन्हें (उच्च न्यायालय के) आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने कहा कि वह इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय सहित अपील करेंगे।
इससे पहले 25 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने चुनाव के दौरान फॉर्म -26 हलफनामा दाखिल करते समय अपनी अचल संपत्ति से संबंधित जानकारी को छिपाने के लिए 2018 में कोठागुडेम विधानसभा क्षेत्र से एक अन्य सत्तारूढ़ बीआरएस विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव के चुनाव को रद्द कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।