ठाणे MACT ने 2019 टैंकर हादसे में मृतक के परिवार को ₹62.19 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 2019 में हुए एक टैंकर हादसे में मारे गए 39 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को ₹62.19 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।

MACT के सदस्य आर.वी. मोहिटे ने 11 सितंबर को पारित आदेश (जो रविवार को सार्वजनिक हुआ) में दूध ले जा रहे टैंकर के मालिक और उसकी बीमा कंपनी दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से यह राशि 9% वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया।

पीड़ित मोहन शिरोशे 10 सितंबर 2019 को अपनी कार चला रहे थे, जब दूध से भरा एक टैंकर तेज़ गति से गलत दिशा में आकर उनकी गाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उनकी कार घूमकर एक अन्य वाहन से जा भिड़ी। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि शिरोशे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

मृतक के परिजनों ने, अधिवक्ता पी.एम. तिल्लू के माध्यम से, ₹1 करोड़ का मुआवज़ा मांगा और कहा कि हादसा पूरी तरह टैंकर चालक की लापरवाही से हुआ।

वहीं, बीमा कंपनी के अधिवक्ता के.वी. पूजारी ने दावा खारिज करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि टैंकर चालक के पास वैध लाइसेंस और परमिट नहीं था और मृतक भी आंशिक रूप से लापरवाह था।

न्यायाधिकरण ने माना कि हादसे का मुख्य कारण टैंकर चालक की लापरवाही थी, लेकिन मृतक की भी 20% योगदानात्मक लापरवाही रही।
आदेश में कहा गया, “टैंकर चालक की लापरवाही को 80% और मृतक की लापरवाही को 20% आंका जाता है।”

बीमा कंपनी के इस दावे को भी खारिज कर दिया गया कि नीति शर्तों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि इसके समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

READ ALSO  दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद औपचारिक नहीं, कार्यालय धारक को चौबीसों घंटे उपलब्ध रहना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट 

मुआवज़े की राशि मृतक की वार्षिक आय, भविष्य की संभावनाओं और व्यक्तिगत खर्चों की कटौती को ध्यान में रखकर तय की गई। योगदानात्मक लापरवाही घटाने के बाद मुआवज़ा ₹62.19 लाख निर्धारित किया गया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles