ठाणे एमएसीटी ने सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को 21.63 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), ठाणे ने 2019 में एक सड़क हादसे में मारे गए 40 वर्षीय व्यक्ति के परिजनों को 21.63 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने डंपर चालक और मृतक—दोनों को हादसे के लिए आंशिक रूप से ज़िम्मेदार ठहराया।

योगेश गणपत दिवेकर, जो एक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में रिकवरी एजेंट के रूप में कार्यरत थे, की 28 जुलाई 2019 को ठाणे के बालकुम क्षेत्र में एक तेज़ रफ़्तार डंपर ट्रक से टकराने के बाद मौत हो गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार थे।

बुधवार को पारित आदेश में एमएसीटी सदस्य आर. वी. मोहिटे ने कहा कि दुर्घटना में दोनों पक्षों की लापरवाही शामिल थी। एक ओर जहां डंपर चालक ने वाहन को तेज़ रफ़्तार में नियंत्रण में रखने में असफलता दिखाई, वहीं दूसरी ओर दिवेकर सड़क के बीच में मोटरसाइकिल चला रहे थे, जिससे हादसे में उनकी भी आंशिक भूमिका रही।

अधिकरण ने मृतक की अनुमानित मासिक आय 16,000 रुपये आंकी और इसी आधार पर परिजनों को कुल 21.63 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। इस राशि में आश्रितों की क्षति, अंतिम संस्कार व्यय और अन्य वैधानिक मदों का समावेश है।

READ ALSO  मध्यस्थता आवेदन COVID-19 के कारण बढ़ी मियाद के चलते समय-सीमा से बाधित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles