मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), थाणे ने वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटना में मारे गए 46 वर्षीय पैदल यात्री के परिजनों को ₹19.83 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने वाहन स्वामी को यह राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 26 अगस्त 2024 से भुगतान होने तक अदा करने का निर्देश दिया।
मृतक बदरुद्दीन कालराज चौधरी, जो मूल रूप से असम के निवासी थे, 4 फरवरी 2018 को भिवंडी स्थित इंडियन कंपाउंड के पास पैदल घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई।
अधिकरण ने कहा कि दर्ज एफआईआर में वाहन को “तेजी और लापरवाही से चलाया जाना” बताया गया है।
मुआवजे की गणना के लिए अधिकरण ने चौधरी की मासिक आय ₹12,000 मानी। वे एक केक की दुकान में कार्यरत थे। याचिकाकर्ताओं ने ₹50 लाख मुआवजे की मांग की थी।
उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अधिकरण ने कुल मुआवजा ₹19.83 लाख निर्धारित किया।
अधिकरण ने आदेश दिया कि:
- कुल मुआवजे का 40 प्रतिशत मृतक की पत्नी अलेजा बेगम को दिया जाए
- शेष 60 प्रतिशत तीनों बच्चों (उम्र 7 से 19 वर्ष) को समान रूप से 20-20 प्रतिशत दिया जाए
अधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरी राशि पर 26 अगस्त 2024 से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

