ठाणे MACT ने 2017 की मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को ₹16 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 2017 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 42 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को ₹16 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। यह आदेश MACT सदस्य एस. एन. शाह ने 8 मई को पारित किया, जिसकी प्रति सोमवार को सार्वजनिक की गई।

मामला 16 जून 2017 की रात की एक दुर्घटना से संबंधित है, जब टाटू गणपत गायकवाड़ अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और एक तेज़ गति से चल रही चार पहिया वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल गायकवाड़ को शाहापुर के ग्रामीण अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

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बीमा कंपनी बजाज आलियान्ज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने अपनी ज़िम्मेदारी से इनकार करते हुए तर्क दिया कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वाहन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। कंपनी ने यह भी दावा किया कि मृतक की ओर से भी लापरवाही हुई थी।

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हालांकि, न्यायाधिकरण ने एफआईआर और आरोपपत्र सहित पुलिस दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि दुर्घटना के लिए पूरी तरह से चार पहिया वाहन चालक की लापरवाही जिम्मेदार थी। बीमा कंपनी की आपत्तियों को खारिज करते हुए, न्यायाधिकरण ने बजाज आलियान्ज को मुआवज़ा राशि देने का निर्देश दिया और कंपनी को यह राशि वाहन मालिक से वसूलने की स्वतंत्रता भी दी।

न्यायाधिकरण ने यह भी आदेश दिया कि मुआवज़ा दावा दर्ज करने की तारीख से 8% वार्षिक ब्याज सहित दिया जाए और एक महीने के भीतर वितरण पूरा किया जाए। आदेश में कहा गया है कि मुआवज़ा राशि का अधिकांश हिस्सा मृतक की विधवा और पुत्र को दिया जाए।

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