मोबाइल कंज्यूमर को गुमराह कर 2 बार डेबिट कार्ड स्वाइप कराके दोगुना बिल वसूलना नामीग्रामी कंपनी को महंगा साबित हुआ। कंज्यूमर फोरम ने इस मामले में टेलीकॉम कंपनी को 4 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है।
लुधियाना शहर के हंबड़ा रोड स्थित मयूर विहार निवासी योगेश खन्ना ने मोबाइल कंपनी के खिलाफ 2 जनवरी 2018 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी।
पीड़ित योगेश खन्ना के अनुसार उन्होंने 28 नवंबर 2017 में आइडिया सेलुलर कंपनी के घुमार मंडी स्थित आफिस में अपने फोन का बिल जमा कराया था। वहां मौजूद कर्मी ने कहा कि पहली बार कार्ड स्वाइप करने से भुगतान उनके खाते में नही पहुँचा है। आपको दोबारा कार्ड स्वाइप कराना पड़ेगा। जिसके बाद दोबारा कार्ड स्वाइप कराया तो उपभोक्ता के बैंक खाते से दो बार भुगतान होने का मैसेज आ गया।
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शिकायत करने पर भी मोबाइल कंपनी ने कोई कार्यवाही नही की। उसके बाद परेशान होकर ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के हक में फैसला दिया। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को दो हजार रुपए कानूनी खर्चे और 2 हजार मानसिक परेशानी के बदले में देने का आदेश दिया है।