तेलंगाना हाईकोर्ट ने ‘पुष्पा 2’ की रिलीज के खिलाफ याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को ‘पुष्पा 2: द रूल’ की रिलीज को रोकने के कानूनी प्रयास को खारिज कर दिया, जिससे फिल्म को 5 दिसंबर की निर्धारित तिथि पर रिलीज करने की अनुमति मिल गई। सिकंदराबाद के सरारापु श्रीशैलम द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि सीक्वल में अवैध गतिविधियों का महिमामंडन किया जा सकता है, जैसा कि इसके पूर्ववर्ती ‘पुष्पा: द राइज’ में दिखाया गया था, जो लाल चंदन की तस्करी पर केंद्रित थी।

न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने फिल्म के टीजर से परे ठोस सबूतों की कमी की ओर इशारा करते हुए दावों को अटकलबाजी करार देते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने फिल्म उद्योग को होने वाले संभावित वित्तीय नुकसान और व्यवधानों पर प्रकाश डाला जो फिल्म की रिलीज को रोकने से उत्पन्न हो सकते हैं।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने याचिका द्वारा दर्शाए गए न्यायिक संसाधनों के दुरुपयोग की आलोचना की और श्रीशैलम पर वित्तीय जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि उन संगठनों को दी जाती है जो तस्करी की गई महिलाओं और बच्चों का समर्थन करते हैं। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने फैसले के दौरान कहा, “याचिका में कोई दम नहीं है और यह न्यायपालिका का बहुमूल्य समय बर्बाद करती है।”

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की ओर से बोलते हुए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल गादी प्रवीण कुमार ने पुष्टि की कि फिल्म की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई थी और पांच सुझाए गए संशोधनों के बाद इसे मंजूरी दी गई थी। कुमार ने अदालत को आश्वस्त किया कि ‘पुष्पा 2’ सिनेमैटोग्राफी अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी लागू कानूनी मानकों का पालन करती है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि याचिका के दावों का समर्थन करने के लिए कोई आधार नहीं था।

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