तेलंगाना हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों द्वारा लड़के को मौत के घाट उतारने के मामले में स्वत: जनहित याचिका पर सुनवाई की

तेलंगाना हाईकोर्ट  ने बुधवार को शहर के अंबरपेट में 19 फरवरी को आवारा कुत्तों के एक पैकेट पर 4 साल के लड़के पर हमला करने और एक 4 वर्षीय लड़के की हत्या करने की भीषण घटना पर एक जनहित याचिका शुरू की।

हाईकोर्ट  ने इस घटना पर एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का संज्ञान लिया और इसे स्वप्रेरणा से जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में लिया।

प्रधान न्यायाधीश उज्जल भुइयां की पीठ गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।

अदालत ने मुख्य सचिव, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, GHMC आयुक्त, GHMC उपायुक्त (अंबरपेट), GHMC पशु चिकित्सा अधिकारी, हैदराबाद जिला कलेक्टर और तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को जनहित याचिका में प्रतिवादी बनाया है।

बच्चा जाहिरा तौर पर खाने के सामान से भरा एक पैकेट ले जा रहा था, तभी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फुटेज मंगलवार को वायरल हो गई जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया।

वीडियो क्लिप में कुत्तों ने लड़के का पीछा करते हुए उस पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वह नीचे गिर गया। वह अकेला चल रहा था। आवारा कुत्तों का निर्दयी झुंड उसे तब भी पीटता रहा जब कोई भी ऐसा नजर नहीं आया जो उसके बचाव में आ सके।

लड़के के पिता, जो एक कार सर्विस सेंटर में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं, उसे और उसकी 6 साल की बेटी को इलाके में स्थित अपने कार्यस्थल पर ले गए थे।

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के अधिकारियों ने कहा था कि पीड़ित को हमले में गंभीर चोटें आईं और उसके पिता और अन्य लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

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