तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पीकर को बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर तुरंत निर्णय लेने का आदेश दिया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को तीन बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को “उचित समय” के भीतर हल करने का निर्देश दिया। यह निर्देश विधायकों दानम नागेंद्र, तेलम वेंकट राव और कदियम श्रीहरि पर लक्षित था, जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले ने एकल न्यायाधीश के पिछले फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें विधानसभा सचिव को अयोग्यता याचिकाओं को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इन याचिकाओं को लंबित अवधि और विधानसभा के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए तुरंत संबोधित करना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है।

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न्यायिक हस्तक्षेप के लिए प्रारंभिक अनुरोध बीआरएस विधायक के पी विवेकानंद और पी कौशिक रेड्डी के साथ-साथ विधानसभा में भाजपा के नेता एलेटी महेश्वर रेड्डी द्वारा लाया गया था। उन्होंने स्पीकर को पहले से प्रस्तुत अयोग्यता याचिकाओं पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य करने के लिए न्यायालय से आदेश मांगा।

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इससे पहले, 9 सितंबर को, एकल न्यायाधीश ने विधानसभा सचिव को स्पीकर के समक्ष अयोग्यता याचिका को तुरंत पेश करने का निर्देश दिया था, सुनवाई के लिए चार सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की थी। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि सुनवाई का कार्यक्रम हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को सूचित किया जाए, साथ ही अगर कोई अपडेट नहीं दिया जाता है तो मामले को ‘स्वतः संज्ञान’ से फिर से खोलने की शर्त रखी जाए।

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