तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव 30 सितंबर तक कराने का दिया निर्देश, 14 महीने की देरी पर जताई नाराज़गी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को निर्देश दिया है कि वे ग्राम पंचायतों के चुनाव कराएं और 30 सितंबर 2025 तक चुनाव परिणाम घोषित करें। यह आदेश राज्य में लंबे समय से टल रहे चुनावों पर न्यायिक हस्तक्षेप का स्पष्ट संकेत है।

न्यायमूर्ति टी. माधवी देवी ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिनमें राज्य सरकार और चुनाव आयोग की निष्क्रियता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि राज्य की कई ग्राम पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल 31 जनवरी 2024 को समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं।

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याचिकाकर्ताओं ने सरपंच और वार्ड सदस्यों के पदों पर समय से चुनाव न कराए जाने को ग्रामीण मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी।

कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 60 दिनों की समयसीमा देते हुए कहा, “सभी प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे चुनाव प्रक्रिया पूरी करें, ग्राम पंचायतों के चुनाव कराएं और 30.09.2025 तक परिणाम घोषित करें।”

इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार, चुनाव आयोग और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को निर्देशित किया कि वे वार्ड सदस्यों और सरपंचों के लिए सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करें। इसके बाद, राज्य सरकार को चुनाव की तिथि तय करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को अपनी स्वीकृति देनी होगी।

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