इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फर्जीवाड़े के कारण शिक्षक नियुक्ति रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों पर नियुक्ति के कारण प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक
