मद्रास हाईकोर्ट: अपील के दौरान भुगतान की गई पूरी स्टाम्प ड्यूटी पर कोई ब्याज नहीं

एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने माना है कि यदि अपील के लंबित रहने के दौरान पूरी राशि का भुगतान किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी पर कोई ब्याज नहीं मांगा जा सकता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति आर. विजयकुमार ने मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकरण, चेन्नई और विशेष उप कलेक्टर (स्टाम्प), तंजावुर द्वारा दायर एक समीक्षा आवेदन में सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला, रेव.एपीएलसी (एमडी) संख्या 65/2024, एक भूमि खरीद लेनदेन से उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी आर. मुनियांदी ने सर्वेक्षण संख्या 51/1 में 1.40 एकड़ भूमि खरीदी थी और इसे 6 जुलाई, 2005 को संयुक्त रजिस्ट्रार कार्यालय संख्या 1, पट्टुकोट्टई में पंजीकृत कराया था। इसके बाद, दस्तावेज़ को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत मूल्यांकन के लिए भेजा गया था।

मूल प्राधिकरण ने संपत्ति का मूल्य रु. 105 प्रति वर्ग फुट, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने की थी। इस मूल्यांकन को चुनौती देते हुए, मुनियांदी ने मद्रास हाईकोर्ट में एक अपील (सीएमए (एमडी) संख्या 77/2010) दायर की।

कानूनी मुद्दे और न्यायालय का निर्णय

इस मामले में प्राथमिक कानूनी मुद्दे इस प्रकार थे:

1. स्टाम्प शुल्क उद्देश्यों के लिए संपत्ति मूल्यांकन का निर्धारण

2. विलंबित स्टाम्प शुल्क भुगतान पर ब्याज का भुगतान

26 अप्रैल, 2023 को, हाईकोर्ट ने निचले अधिकारियों के आदेशों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि “उपयोग की प्रकृति खरीद की तारीख से संबंधित है और इसलिए, अधिकारी इस अनुमान के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इसे भविष्य में घर-साइट उपयोग में परिवर्तित किया जा सकता है”।

राजस्व अधिकारियों ने इस आदेश की समीक्षा की मांग की। हालांकि, समीक्षा सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि मुनियांदी ने 5 अगस्त, 2019 को अधिकारियों द्वारा मांगे गए पूरे अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया था।

न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति विजयकुमार ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

1. समीक्षा याचिका पर: “जब अधिकारियों द्वारा मांगी गई पूरी राशि खरीदार द्वारा पहले ही भेज दी गई है, तो आदेश की समीक्षा करने या अपील पर फिर से सुनवाई करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा”।

2. ब्याज भुगतान पर: “भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47-ए (4) के प्रावधान में कहा गया है कि देय ब्याज अपील के निपटान तक स्थगित रहेगा और इसकी गणना अपील में पारित अंतिम आदेश के अनुसार देय राशि पर की जाएगी”।

3. न्यायाधीश ने आगे स्पष्ट किया: “वर्तमान मामले में, अधिकारियों द्वारा मांगी गई पूरी राशि अपील के लंबित रहने के दौरान भी चुका दी गई है। इसलिए, विलंबित भुगतान के लिए किसी भी ब्याज की मांग करने का सवाल ही नहीं उठता”।

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अंतिम निर्णय

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उसके पहले के आदेश की समीक्षा करना अनावश्यक था और बिना किसी लागत के समीक्षा आवेदन को बंद कर दिया।

अपीलकर्ताओं की ओर से श्री वीरा कथिरावन, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री सी. सतीश, सरकारी अधिवक्ता की सहायता से उपस्थित हुए, जबकि श्री के. राजेश्वरन ने प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया।

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