विशेष अदालत ने सेंथिल बालाजी को ईडी आरोपपत्र की प्रति सौंपी, उनकी रिमांड बढ़ाई

तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी को ईडी आरोपपत्र की एक प्रति सौंपी।

विशेष न्यायाधीश के रवि, जिनके समक्ष बालाजी को जेल अधिकारियों द्वारा शारीरिक रूप से पेश किया गया था, ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पहले दायर किए गए दस्तावेजों सहित लगभग 3,000 पृष्ठों की आरोपपत्र की एक प्रति सौंपी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट में नवनियुक्त न्यायाधीश एन. कोटिश्वर सिंह, जिन्हें गोलीबारी की घटना में सुरक्षित बचने के बाद 'गन' के नाम से जाना जाता है

न्यायाधीश ने बालाजी की न्यायिक हिरासत भी 15 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी।

Play button

केंद्रीय एजेंसी ने 12 अगस्त को बालाजी को आरोपी बनाते हुए लगभग 3,000 पृष्ठों की अभियोजन शिकायत दर्ज की थी, जिसमें 2,000 से अधिक पृष्ठों के अनुलग्नक और 168-170 पृष्ठों के परिचालन दस्तावेज शामिल थे।

बालाजी को 14 जून को नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे।

READ ALSO  कब अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के लिए पोषणीय है? जानिए इलाहाबाद HC का निर्णय

यहां पुझल जेल में बंद बालाजी मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं।

Related Articles

Latest Articles