तमिलनाडु कांग्रेस ने पीएम के चुनावी भाषणों के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी करने और प्रधानमंत्री से उनके चुनाव अभियान भाषणों के लिए स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश देने की मांग की।

मद्रास हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति ए.डी. जगदीश चंदीरा और न्यायमूर्ति आर. कलाईमथी की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ रिट याचिका पर सुनवाई करेगी।

रिट याचिका में कहा गया है कि ईसीआई ने नफरत भरे भाषणों पर भाजपा को नोटिस जारी किया था, न कि प्रधानमंत्री को जिन्होंने भाषण दिया था।

तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थागई ने अपने वकील ए.पी. सूर्यप्रकाशम के माध्यम से दायर रिट याचिका में कहा है कि प्रधानमंत्री ने कई चुनावी सभाओं में मुसलमानों के खिलाफ “अप्रिय” टिप्पणियां की हैं।

READ ALSO  यूपी के वरिष्ठ अधिकारी अदालत के आदेशों का पालन नहीं करते: इलाहाबाद हाई कोर्ट

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा किसी भी तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है और इसलिए सांप्रदायिक आधार पर विभाजनकारी अभियान चला रही है।

Also Read

READ ALSO  सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक उपयोगिता स्थानों में किसी भी मूर्ती की स्थापना नहीं की जा सकतीः हाईकोर्ट

राज्य कांग्रेस प्रमुख ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और अन्य राज्यों में चुनाव अभियानों में ऐसे बयान दिए थे।

याचिका में, सेल्वापेरुन्थुगई ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र के खिलाफ एक झूठा अभियान शुरू किया था जिसमें कहा गया था कि पार्टी विरासत कर पर जोर दे रही है।

READ ALSO  शील भंग करने के कृत्य में पीड़िता की अनुसूचित जाति की स्थिति के प्रति आवश्यक मंशा का अभाव था: सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत अपराध के लिए आरोपी की दोषसिद्धि को पलट दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles