सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह गृह मंत्रालय (एमएचए) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में उनकी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने का निर्देश दे।

स्वामी ने अपनी याचिका में एमएचए से आग्रह किया है कि वह या तो उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय ले या स्थिति अपडेट प्रदान करे, जिसमें गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है। स्वामी की ओर से अधिवक्ता सत्य सभरवाल द्वारा दायर की गई यह याचिका गांधी के खिलाफ यूके सरकार के साथ संचार में गलत तरीके से ब्रिटिश राष्ट्रीयता का दावा करने के आरोपों की ओर इशारा करती है, एक ऐसा दावा जो, यदि सच है, तो संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता कानूनों का उल्लंघन कर सकता है।

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यह विवाद 6 अगस्त, 2019 को स्वामी द्वारा एमएचए को दिए गए एक प्रतिनिधित्व से उपजा है, जिसमें उन्होंने गांधी पर ब्रिटिश सरकार को स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता का खुलासा करने का आरोप लगाया था, जिसका अर्थ ब्रिटिश पासपोर्ट होना हो सकता है। इस याचिका पर कोई जवाब नहीं आया, जिसके कारण स्वामी ने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।

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स्वामी की याचिका एक संभावित संवैधानिक संकट को उजागर करती है, क्योंकि गांधी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह के आरोपों के निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं, जो संभावित रूप से गांधी के राजनीतिक करियर और पद धारण करने की योग्यता को प्रभावित कर सकते हैं, यदि वे सही पाए जाते हैं।

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अगले सप्ताह याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है, जहां अदालत गृह मंत्रालय को निर्देश देने के अनुरोध पर विचार करेगी। यह मामला भाजपा और कांग्रेस के बीच पहले से ही जटिल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में एक और परत जोड़ता है, जिसमें नागरिकता और निष्ठा इस कानूनी लड़ाई के केंद्र में है।

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