सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण बयान में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने न्यायाधीशों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर कड़े विचार व्यक्त किए, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि उन्हें फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से पूरी तरह बचना चाहिए, खासकर न्यायिक निर्णयों पर टिप्पणी करने के मामले में। ये टिप्पणियां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दो महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की गईं, जिसमें सोशल मीडिया पोस्टिंग से संबंधित मुद्दे शामिल थे।
न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की पीठ द्वारा सुनवाई किए जा रहे इस मामले में न्यायिक अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया से जुड़ने पर उत्पन्न होने वाले संभावित संघर्षों पर प्रकाश डाला गया है। आज की कार्यवाही के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने अधिकारियों में से एक सरिता चौधरी के खिलाफ शिकायतें प्रस्तुत कीं, जिन्होंने कथित तौर पर फेसबुक पर ऐसी पोस्ट की थीं जिन्हें समस्याग्रस्त माना गया था, जिसके कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्यायाधीशों द्वारा सार्वजनिक मंचों पर अपने विचार साझा करने की उपयुक्तता पर सवाल उठाते हुए कहा, “उन्हें फेसबुक पर नहीं जाना चाहिए, इन न्यायिक अधिकारियों को… उन्हें निर्णयों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कल यदि निर्णय का हवाला दिया जाता है, तो न्यायाधीश पहले ही किसी न किसी तरह से अपनी बात कह चुके होंगे। यह एक खुला मंच है… यह सार्वजनिक रूप से कहने जैसा ही है।”
इस रुख का समर्थन करते हुए, चौधरी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने सहमति व्यक्त की कि न्यायाधीशों को सोशल मीडिया पर अपने न्यायिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ भी पोस्ट करने से बचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट समझ की आवश्यकता को रेखांकित किया कि न्यायिक भूमिकाएँ अंतर्निहित प्रतिबंधों के साथ आती हैं, उन्होंने कहा, “यह समय है कि हमें यह स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं जाएगा… जिस दिन आप न्यायाधीश पद स्वीकार करते हैं, आपको पता होता है कि इसके साथ यह सब भी आता है। आप दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ नहीं पा सकते।”
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्यायाधीशों से अपेक्षित बलिदानों पर भी चर्चा की, यह संकेत देते हुए कि न्याय के प्रति जुनून व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुछ सीमाओं को स्वीकार करने की इच्छा के साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा, “यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आप… हाईकोर्ट में पदोन्नति स्वीकार न करें और कहें कि हम अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और हम पर रोक नहीं लगाई जा सकती।”