भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों पर किए जाने वाले विवादास्पद ‘टू-फिंगर टेस्ट’ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और मेघालय सरकार को इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि प्रतिबंध के बावजूद बलात्कार के मामलों में परीक्षण का उपयोग अभी भी किया जा रहा है।
‘टू-फिंगर टेस्ट’ क्या है?
‘टू-फिंगर टेस्ट’ में बलात्कार पीड़िता की योनि में दो उंगलियां डालकर यह पता लगाया जाता है कि वह यौन रूप से सक्रिय है या नहीं। महिलाओं की निजता और गरिमा का उल्लंघन करने के लिए इस पद्धति की आलोचना की गई है और इसे वैज्ञानिक रूप से निराधार माना गया है। परीक्षण मानता है कि हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति एक महिला की यौन गतिविधि को इंगित करती है, यह धारणा चिकित्सा विज्ञान द्वारा व्यापक रूप से बदनाम है।
2013 में लगाया गया प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में 2013 में ‘टू-फिंगर टेस्ट’ पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसे महिला के निजता के अधिकार का उल्लंघन और मानसिक और शारीरिक यातना का एक रूप माना था। प्रतिबंध के बावजूद, कई राज्यों ने यह प्रथा जारी रखी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को 2014 में दिशानिर्देश जारी कर परीक्षण को अवैध घोषित करना पड़ा।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने परीक्षण की निंदा करते हुए कहा कि इसकी हमेशा आलोचना की गई है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उन्होंने दोहराया कि हाइमन की उपस्थिति कौमार्य का संकेतक नहीं है और ऐसे परीक्षण पूरी तरह से अनुचित हैं। न्यायमूर्ति रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एक अपील की समीक्षा कर रहे थे, जिसके दौरान हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को बलात्कार का दोषी ठहराया था।
बलात्कार पीड़ितों की जांच के लिए दिशानिर्देश
अदालत ने बलात्कार पीड़ितों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी है, जो उनकी सहमति से आयोजित की जानी चाहिए। इसमें कपड़े, रक्त, योनि के नमूने, जघन बाल, शुक्राणु और चोट के किसी भी लक्षण जैसे विभिन्न नमूने एकत्र करना शामिल है। संदेह होने पर दवाओं या नशीले पदार्थों के लिए आवश्यक परीक्षण भी आवश्यक हैं।
दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी परिणाम
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विस्तृत चर्चा के बाद, राज्य अटॉर्नी जनरल, अमित कुमार ने 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रतिबंध के बावजूद ‘टू-फिंगर टेस्ट’ करने वाले किसी भी व्यक्ति को कदाचार में भागीदार माना जाएगा। यह चर्चा शैलेन्द्र कुमार राय उर्फ पांडव राय मामले में जारी दिशा-निर्देशों को संबोधित करते हुए हुई.