सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की जांच रोकी

सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर की आगे की जांच पर रोक लगा दी, जिसने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्हें “अयोग्य” (बेकार या बदमाश) कहा गया था। यह मामला, जिस पर पहले दुश्मनी को बढ़ावा देने और हिंसा भड़काने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत विचार किया गया था, को सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) के तहत सवालों के घेरे में लाया गया था।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के पिछले फैसले पर विचार-विमर्श के बीच अंतरिम आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोपों को खारिज कर दिया था, जबकि आईपीसी की धारा 153-ए, 153-बी और 505 (2) के तहत जांच जारी रखने की अनुमति दी थी।

यह विवाद सिरवारा, रायचूर में दिए गए एक भाषण से उपजा है, जहां आरोपी मिथुन शेत ने कथित तौर पर ऐसी टिप्पणी की थी, जिसकी व्याख्या जाति-आधारित अपमान के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य नफरत को भड़काना था। बाद की कानूनी कार्यवाही “अयोग्य” शब्द की व्याख्या और निहितार्थों के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है, जिसे हाईकोर्ट ने “दुष्ट” के बराबर माना, जिसके कारण वैमनस्य भड़काने के आरोपों के तहत आगे की जांच की आवश्यकता है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट द्वारा “अयोग्य” की व्याख्या अत्यधिक संकीर्ण थी और “बेकार” जैसे वैकल्पिक अर्थों पर विचार करने में विफल रही, जो जरूरी नहीं कि हिंसा या घृणा को भड़काए। एसएलपी ने आईपीसी की धारा 153-ए, 153-बी और 505 को लागू करने की उपयुक्तता को चुनौती दी, जिसमें सुझाव दिया गया कि भाषण में “अयोग्य” शब्द का उपयोग इन आरोपों के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

याचिका में कानूनी मानकों के आवेदन के बारे में भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया है कि भाषण को दंडनीय बनाने के लिए, यह सीधे तौर पर हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देने में सक्षम होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने आगे सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी के अनुयायी आईपीसी की धारा 153-ए के तहत परिकल्पित “समूह या समुदाय” का गठन करते हैं, जिससे हाईकोर्ट के फैसले के कानूनी आधार को चुनौती दी गई।

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