सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया।
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने एक सिविल कोर्ट के उस निर्देश को सही ठहराया था जिसमें मस्जिद और हरिहर मंदिर से जुड़े विवाद को लेकर सर्वे कराने का आदेश दिया गया था।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अदालत द्वारा आयुक्त की नियुक्ति और दाखिल वाद दोनों ही विधिसम्मत हैं।

विवाद की शुरुआत 19 नवंबर 2023 को हुई थी, जब संभल की सिविल जज अदालत ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया और उसी दिन सर्वे कराया गया। मस्जिद कमेटी का कहना है कि इसके बाद 24 नवंबर को किया गया दूसरा सर्वे अवैध था, क्योंकि इसके लिए अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी कर और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देकर फिलहाल विवाद की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।