सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जिला न्यायपालिका में “ठहराव” पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि कई “मेधावी उम्मीदवार” कुछ ही वर्षों में सेवा छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें यह अहसास हो जाता है कि सेवानिवृत्ति तक भी वे जिला न्यायाधीश के पद तक नहीं पहुंच पाएंगे।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थे, ने यह टिप्पणी अनुच्छेद 233 की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पर सुनवाई के दौरान की। यह अनुच्छेद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि कई प्रतिभाशाली युवा न्यायिक अधिकारी दो साल के भीतर ही सेवा छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समझ आता है कि जिला न्यायाधीश तक पदोन्नति में 15–16 साल लग सकते हैं, और कई बार तो सेवानिवृत्ति तक भी यह अवसर नहीं मिलता।
“कई मेधावी उम्मीदवार जो निचली न्यायपालिका में शामिल होते हैं, दो साल में ही नौकरी छोड़ देते हैं। वे प्रधान जिला न्यायाधीश तक नहीं पहुंच पाते, और वर्षों तक ठहराव की स्थिति में रहते हैं,” सीजेआई ने कहा।

न्यायमूर्ति सुंदरेश ने अपने अनुभव का ज़िक्र करते हुए बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी एक विधि सहायक को निचली न्यायपालिका में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। “वह टॉपर थी। लेकिन हाल ही में उसने कहा कि वह इस्तीफा देना चाहती है। यह युवा मस्तिष्क की आकांक्षाओं को ठेस पहुंचाना है,” उन्होंने कहा।
पीठ यह तय कर रही है कि क्या वे न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने निचली अदालत में शामिल होने से पहले सात साल अधिवक्ता के रूप में अभ्यास पूरा कर लिया है, जिला न्यायाधीश की नियुक्तियों में बार (वकील) कोटे से दावा कर सकते हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण, जो कुछ सिविल जजों की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि ऐसे अधिकारियों को बार कोटे से बाहर करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि योग्य लोग न्यायिक सेवा में आने से हिचकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे दशकों तक बिना पदोन्नति फंसे रहेंगे।
भूषण ने चार मुख्य प्रश्न अदालत के समक्ष रखे:
- क्या वह न्यायिक अधिकारी, जिसने न्यायिक सेवा में आने से पहले सात साल वकालत की हो, बार कोटे से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति का हकदार है?
- क्या योग्यता का आकलन आवेदन के समय होना चाहिए या नियुक्ति के समय, या दोनों समय?
- क्या अनुच्छेद 233(2) संघ/राज्य की न्यायिक सेवा में पहले से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अलग पात्रता मानदंड निर्धारित करता है?
- क्या अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी के रूप में सात वर्ष की संयुक्त सेवा को जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मान्य माना जा सकता है?
अनुच्छेद 233(2) कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संघ या राज्य की सेवा में पहले से न हो, तो उसे केवल तभी जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है जब वह कम से कम सात वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रहा हो और संबंधित उच्च न्यायालय की अनुशंसा प्राप्त हो। पीठ ने कहा कि उसे यह तय करना होगा कि क्या बार में पहले का अनुभव और न्यायिक सेवा की अवधि को जोड़कर योग्यता पूरी मानी जा सकती है।
हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश ने आगाह किया कि किसी ऐसी व्याख्या से बचना होगा जिसके तहत केवल दो साल वकालत करने वाला व्यक्ति भी बार कोटे से पात्र हो जाए।
भूषण ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के ऐतिहासिक आधार को स्पष्ट करने के लिए भारतीय सिविल सर्विसेज अधिनियम, 1861 और संविधान सभा की बहसों का भी हवाला दिया।
इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं को पहले विभिन्न उच्च न्यायालयों ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद मामला संविधान पीठ के पास पहुंचा है।
सुनवाई 24 सितंबर को जारी रहेगी और पीठ 25 सितंबर तक तीन दिन लगातार पक्षों की दलीलें सुनेगी।