सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के जयकवाड़ी बांध पर प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का विरोध करने को लेकर “कहार समाज पंचायत कमेटी” नामक एनजीओ की कड़ी आलोचना की। यह इलाका पक्षी अभयारण्य और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने एनजीओ की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसके पीछे “किसी छिपे हुए स्वार्थ” की आशंका जताई।
पीठ ने एनजीओ की पर्यावरण संरक्षण संबंधी साख और वित्त पोषण के स्रोतों पर भी संदेह जताया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा, “आपको किसने खड़ा किया है और कौन फंड कर रहा है? पर्यावरण संरक्षण में आपका पिछला अनुभव क्या है?”
यह एनजीओ टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (THDC) इंडिया लिमिटेड – जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) की सहायक कंपनी है – द्वारा प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) के 9 सितंबर 2024 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि ट्राइब्यूनल ने “सभी तथ्यों की सही सराहना की।”

न्यायमूर्ति कोटिश्वर सिंह ने कहा, “आप एक भी परियोजना को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। यदि हर परियोजना का विरोध और अवरोध होगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? अब तो सौर ऊर्जा परियोजना से भी समस्या है।”
कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि संभवतः इस विरोध के पीछे वह कंपनी हो सकती है जो इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया में असफल रही हो। इससे यह मामला आर्थिक हितों से प्रेरित और परियोजना को बाधित करने की रणनीति के रूप में देखा गया।
इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी 2017 की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा था कि नियंत्रित शर्तों में, पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भी नवीकरणीय ऊर्जा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।
एनजीटी की पश्चिमी क्षेत्र पीठ ने जयकवाड़ी बांध की रणनीतिक महत्ता को स्वीकारते हुए कहा था कि यह गोदावरी नदी पर स्थित एक अहम जलाशय है जो पीने के पानी और कृषि के लिए उपयोग होता है। पर्यावरणीय संवेदनशीलता के बावजूद, ट्राइब्यूनल ने इस परियोजना को रोकने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं पाया।
एनजीओ ने दलील दी थी कि फ्लोटिंग सोलर पैनल जल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और जैव विविधता, विशेष रूप से पक्षी अभयारण्य, को नुकसान पहुँचा सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दोनों ने माना कि परियोजना की योजना और पर्यावरणीय स्वीकृतियों में इन चिंताओं का पर्याप्त समाधान किया गया है।