सुप्रीम कोर्ट ने लॉ फर्म के खिलाफ कदाचार के आरोप को खारिज करने के बीसीआई के आदेश को खारिज किया, पुनर्विचार का निर्देश दिया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के एक आदेश को रद्द करते हुए इसे पुनर्विचार के लिए निर्देशित किया है। यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक धीर और अन्य के खिलाफ अधिवक्ता शैलेश भंसाली द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका से संबंधित है। इस मामले शैलेश भंसाली बनाम आलोक धीर एवं अन्य की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने की। अदालत ने पाया कि BCI ने अपनी याचिका खारिज करने के निर्णय के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता शैलेश भंसाली ने दिल्ली बार काउंसिल (BCD) में वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक धीर सहित अन्य के खिलाफ पेशेवर कदाचार (professional misconduct) की शिकायत दर्ज कराई। BCD ने 5 अक्टूबर 2015 को यह शिकायत खारिज कर दी। इसके बाद भंसाली ने इस आदेश को BCI के समक्ष पुनरीक्षण याचिका (RP No. 83/2015) के माध्यम से चुनौती दी। हालांकि, BCI ने 30 मार्च 2024 को बिना किसी ठोस कारण के यह पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी।

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इसके बाद भंसाली ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिक अपील (Civil Appeal Diary No. 36274/2024) के माध्यम से BCI के इस आदेश को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि BCI का आदेश मनमाना है और उसमें कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।

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मामले में प्रमुख कानूनी मुद्दे

1. विस्तृत आदेश देने की बाध्यता:

इस मामले का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या BCI को निचली प्राधिकरण (BCD) के आदेश को बरकरार रखते हुए कारण बताने की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी आदेश को बरकरार रखते हुए न्यूनतम कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है।

2. न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन:

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि BCI के आदेश में कारणों की अनुपस्थिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, विशेष रूप से सुनवाई का अधिकार और तर्कसंगत निर्णय प्राप्त करने का अधिकार।

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3. न्यायिक समीक्षा का दायरा:

अदालत ने यह भी विचार किया कि BCI और अन्य बार काउंसिल द्वारा लिए गए अनुशासनात्मक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा किस हद तक हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि BCI ने पुनरीक्षण याचिका को बिना किसी स्पष्ट कारण के खारिज कर दिया था, जिससे यह आदेश वैध नहीं ठहराया जा सकता।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा:

“कोई भी निष्कर्ष (‘क्या’) एक उचित आधार (‘क्यों’) पर टिका होना चाहिए, जो कि BCI के आदेश में पूरी तरह से अनुपस्थित है।”

अदालत ने रानी लक्ष्मीबाई क्षत्रिय ग्रामीण बैंक बनाम जगदीश शरण वर्मा [(2009) 4 SCC 240] के मामले का हवाला देते हुए कहा कि भले ही किसी आदेश में विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता न हो, लेकिन उसमें न्यूनतम तर्कसंगतता और विचारशीलता झलकनी चाहिए।

इसके आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने BCI के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि वह पुनरीक्षण याचिका पर छह महीने के भीतर पुनर्विचार करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने शिकायत के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और सभी तर्क BCI के समक्ष खुले रहेंगे।

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मामले में शामिल अधिवक्ता

याचिकाकर्ता (शैलेश भंसाली) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल संकरनारायण, सहायक अधिवक्ता ए. कार्तिक, आदित्य एन. मेहता, अर्श खान, नियोमी जरीवाला, स्मृति सुरेश, उज्जवल शर्मा और सुगम अग्रवाल।

प्रतिवादी (आलोक धीर एवं अन्य) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव बनर्जी, सहायक अधिवक्ता आशु कंसल, दीपांशु कृष्णन और करण बटुरा।

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