वैधानिक समय सीमा समाप्त होने और अवॉर्ड पारित होने के बाद भी कोर्ट धारा 29A के तहत आर्बिट्रेटर का कार्यकाल बढ़ा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 29A(5) के तहत मध्यस्थ (Arbitrator) के कार्यकाल को बढ़ाने के आवेदन पर विचार कर सकता है, भले ही वैधानिक समय सीमा समाप्त होने के बाद अवॉर्ड (Award) पहले ही पारित किया जा चुका हो।

जस्टिस पमिदीघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि एक बार अवॉर्ड पारित हो जाने के बाद (भले ही वह समय सीमा के बाद होने के कारण ‘शून्य’ हो), कार्यकाल विस्तार का आवेदन पोषणीय (maintainable) नहीं है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि “बिना मैंडेट (अधिदेश) के अवॉर्ड पारित करने में मध्यस्थ द्वारा की गई अविवेकपूर्ण कार्रवाई से कोर्ट की कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति बाधित नहीं होती है।”

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद अपीलकर्ता सी. वेलुसामी और प्रतिवादी के. इंदिरा के बीच तीन ‘एग्रीमेंट टू सेल’ (बिक्री के समझौतों) से उत्पन्न हुआ था। 19 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने एक एकमात्र मध्यस्थ (Sole Arbitrator) की नियुक्ति की थी। 20 अगस्त 2022 को दलीलें पूरी हुईं, जिससे अधिनियम की धारा 29A(1) के तहत अवॉर्ड पारित करने के लिए बारह महीने की अवधि शुरू हुई।

इसके बाद, पक्षों ने आपसी सहमति से कार्यकाल को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया, जो 20 फरवरी 2024 को समाप्त हो गया। हालांकि बहस पूरी हो चुकी थी और मामला अवॉर्ड के लिए सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन समझौते की बातचीत के कारण कार्यवाही फिर से खोल दी गई। मध्यस्थ का कार्यकाल 20 फरवरी 2024 को समाप्त हो गया, लेकिन कार्यवाही जारी रही और अंततः 11 मई 2024 को अवॉर्ड पारित किया गया।

इससे असंतुष्ट होकर, प्रतिवादी ने धारा 34 के तहत अवॉर्ड को रद्द करने के लिए आवेदन किया, यह तर्क देते हुए कि मध्यस्थ का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। इसके विपरीत, अपीलकर्ता ने 12 नवंबर 2024 को धारा 29A के तहत ट्रिब्यूनल के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया। मद्रास हाईकोर्ट ने धारा 29A के आवेदन को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद पारित किया गया अवॉर्ड ‘शून्य’ (nullity) है और अवॉर्ड पारित होने के बाद कोर्ट समय नहीं बढ़ा सकता।

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पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना ने सुप्रीम कोर्ट के रोहन बिल्डर्स (इंडिया) प्रा. लि. बनाम बर्जर पेंट्स इंडिया लि. (2024) के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि धारा 29A के तहत आवेदन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी पोषणीय है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के पास धारा 29A(1) और 29A(3) के तहत अवधि समाप्त होने से पहले या बाद में कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है।

प्रतिवादी के वकील एम. विजयन ने रोहन बिल्डर्स के फैसले को अलग बताते हुए तर्क दिया कि वह फैसला उन स्थितियों को कवर नहीं करता जहां अवॉर्ड पहले ही पारित हो चुका हो। उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के सूर्यदेव अलॉयज एंड पावर प्रा. लि. बनाम एस. एच. गोविंदराजा टेक्सटाइल्स प्रा. लि. के फैसले का सहारा लिया, जिसमें कहा गया था कि अवॉर्ड बनने के बाद समय बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है और ऐसा अवॉर्ड शून्य होता है।

कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 29A के पाठ और संदर्भ, विधायी मंशा और मध्यस्थता की समय सीमा पर अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोणों का परीक्षण किया।

धारा 29A और कोर्ट का अधिकार क्षेत्र: सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि धारा 29A स्पष्ट रूप से अवॉर्ड के वितरण की स्थिति में विस्तार के लिए आवेदन पर रोक नहीं लगाती है। पीठ ने कहा:

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“हमने अधिनियम में धारा 29A को पेश करने के संसद के संदर्भ और पाठ पर विचार किया है, जो कोर्ट को मध्यस्थ के कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार देता है। मध्यस्थ द्वारा बिना मैंडेट (अधिदेश) के ‘अवॉर्ड’ पारित करने की अविवेकपूर्ण कार्रवाई से कोर्ट की शक्ति और अधिकार क्षेत्र बाधित नहीं होते हैं, विशेष रूप से तब जब ऐसा अवॉर्ड डिक्री का चरित्र नहीं लेता है और धारा 36 के तहत अप्रवर्तनीय (unenforceable) होता है।”

मैंडेट समाप्ति के बाद के अवॉर्ड की प्रकृति: कोर्ट ने स्वीकार किया कि मैंडेट समाप्त होने के बाद दिया गया अवॉर्ड “अस्तित्वहीन” (non est) या अधिक सटीक रूप से “धारा 36 के तहत अप्रवर्तनीय” होता है। हालांकि, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि मध्यस्थ की यह गलती कोर्ट को उसके अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं करती है।

“हमें यह निष्कर्ष निकालने में बहुत संकोच है कि संसद का कभी यह इरादा था कि मध्यस्थ द्वारा मैंडेट समाप्त होने पर अवॉर्ड देने का कार्य कोर्ट में निहित शक्ति और अधिकार क्षेत्र को खत्म कर देगा।”

रोहन बिल्डर्स के फैसले की पुष्टि: रोहन बिल्डर्स में की गई टिप्पणियों का अनुमोदन करते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि धारा 29A(4) में “समाप्त” (terminate) शब्द पूर्ण नहीं है, बल्कि यह समय अवधि बढ़ाने की कोर्ट की शक्ति के अधीन है। कोर्ट ने नोट किया कि यह समाप्ति “अस्थायी है और कोर्ट द्वारा शक्ति के प्रयोग के अधीन है।”

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: फैसले में इंग्लिश आर्बिट्रेशन एक्ट और अंतरराष्ट्रीय मामलों जैसे ओकलैंड मेटल कंपनी लिमिटेड बनाम डी. बेनेम एंड कंपनी लिमिटेड का भी उल्लेख किया गया, जिसमें यह नोट किया गया कि अन्य न्यायालयों के पास तकनीकी गैर-अनुपालन से मध्यस्थता को विफल होने से बचाने के लिए पूर्वव्यापी (retroactively) रूप से समय बढ़ाने का विवेक होता है।

निष्कर्ष और फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह नहीं की जानी चाहिए कि केवल इसलिए धारा 29A(5) के आवेदन पर रोक लग जाए क्योंकि एक अवॉर्ड पारित कर दिया गया है।

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कोर्ट ने फैसला सुनाया:

“निष्कर्षतः, हम यह निर्धारित करते हैं कि मध्यस्थ के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए धारा 29A(5) के तहत आवेदन धारा 29A(1) और (3) के तहत समय समाप्त होने और उस समय के दौरान अवॉर्ड पारित होने के बाद भी पोषणीय (maintainable) है। ऐसा अवॉर्ड प्रभावी नहीं है और अप्रवर्तनीय है। लेकिन विस्तार पर विचार करने की कोर्ट की शक्ति मध्यस्थ की ऐसी अविवेकपूर्ण कार्रवाई से बाधित नहीं होती है।”

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि यदि कार्यकाल बढ़ाया जाता है, तो “मध्यस्थ ट्रिब्यूनल कार्यवाही को वहीं से शुरू करेगा जहां उसे छोड़ा गया था, और निर्बाध रूप से उस चरण से कार्यवाही जारी रखेगा जिस पर मैंडेट समाप्त हो गया था, और दिए गए समय के भीतर इसे पूरा करेगा।”

अपील को स्वीकार किया गया, मद्रास हाईकोर्ट के 24 जनवरी, 2025 के आदेश को रद्द कर दिया गया, और विस्तार के आवेदन को फैसले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निपटान के लिए हाईकोर्ट में बहाल कर दिया गया।

मामले का विवरण:

  • मामले का शीर्षक: सी. वेलुसामी बनाम के. इंदिरा
  • मामला संख्या: सिविल अपील संख्या 2026 (एस.एल.पी. (सी) संख्या 6551 ऑफ 2025 से उत्पन्न)
  • कोरम: जस्टिस पमिदीघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर

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