सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत शर्तों में ढील दी, जिन्हें अक्टूबर 2020 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। संशोधित आदेश में कप्पन के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में साप्ताहिक रिपोर्ट करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे पत्रकार को कुछ राहत मिली है, जो पिछले साल जमानत पर अपनी प्रारंभिक रिहाई के बाद से ही कड़ी शर्तों के तहत हैं।
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हन और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने संशोधन जारी करते हुए कहा, “9 सितंबर, 2022 के आदेश को संशोधित किया जाता है, और याचिकाकर्ता के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं होगा। वर्तमान आवेदन में की गई अन्य प्रार्थनाओं को स्वतंत्र रूप से उठाया जा सकता है।”
सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद हुई मौत से जुड़ी एक क्रूर घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए जाते समय पकड़ा गया था। उनकी गिरफ़्तारी ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर व्यापक आलोचना और बहस को जन्म दिया।
सितंबर 2022 में लगाई गई मूल ज़मानत शर्तों के अनुसार कप्पन को रिहाई के बाद छह सप्ताह तक दिल्ली के निज़ामुद्दीन क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में रहना होगा और हर हफ़्ते निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि कप्पन दिल्ली में ही रहें और ट्रायल कोर्ट की स्पष्ट सहमति के बिना बाहर न जाएँ, सभी ट्रायल कार्यवाही में शामिल हों और अपना पासपोर्ट जाँच अधिकारियों के पास जमा कराएँ।
कप्पन और तीन अन्य के खिलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर में भारतीय दंड संहिता और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप शामिल थे, जो उन्हें पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफआई) से जोड़ते हैं और आरोप लगाते हैं कि उनका इरादा हाई-प्रोफाइल अपराध के बाद हाथरस में अशांति भड़काना था।
हाल ही में आया यह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर में राज्य सरकार को इन शर्तों में ढील देने की कप्पन की याचिका पर जवाब देने के निर्देश के बाद आया है। ज़मानत की शर्तों में ढील देने का अदालत का फ़ैसला कप्पन की चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है, जो यूएपीए जैसे कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।