एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 319 के तहत एक अतिरिक्त अभियुक्त, देवेंद्र कुमार पाल को बुलाने के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि दोषसिद्धि की घोषणा के बाद पारित किया गया ऐसा आदेश संधारणीय नहीं है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति
