तलाक और सौहार्दपूर्ण समझौते के बाद भी आपराधिक मामला जारी रखना उत्पीड़न: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर कार्यवाही रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ द्वारा दिए गए एक निर्णय में पत्नी द्वारा पूर्व पति और उसके परिवार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि विदेशी तलाक डिक्री और बाद में हुए सौहार्दपूर्ण समझौते के बाद ऐसी कार्यवाही को जारी रखना उत्पीड़न और विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग किया।

पृष्ठभूमि

पति और पत्नी का विवाह 1 मई 2001 को हुआ था और बाद में वे अमेरिका चले गए। वैवाहिक संबंध बिगड़ने पर उन्होंने 15 मार्च 2007 को कैलिफोर्निया की सुपीरियर कोर्ट से आपसी सहमति से तलाक ले लिया।

भारत लौटने के बाद पत्नी ने कई मुकदमे दायर किए। 5 नवंबर 2008 को उसने सहवास अधिकार की पुनर्स्थापना का वाद दायर किया। इसके बाद 20 नवंबर 2008 को पुलिस में शिकायत दी, जो आगे चलकर वाद संख्या 991/2010 बना। इस बीच, उसने कैलिफोर्निया की तलाक डिक्री को निरस्त करने का प्रयास किया जिसे 19 जनवरी 2010 को खारिज कर दिया गया।

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बाद में 8 नवंबर 2010 को पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत मामला (डीवीसी संख्या 30/2010) दर्ज कराया, जिसमें पति और उसके परिवार पर क्रूरता का आरोप लगाया गया। 18 मार्च 2011 को उसने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494 और 498ए के तहत प्राथमिकी संख्या 28/2011 भी दर्ज कराई।

पति और उसके परिवार (ससुर, सास और देवर) ने इन कार्यवाहियों को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने 30 मार्च 2012 के आदेश में इन्हें रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि तलाक से पहले, दौरान और बाद में दंपति साथ रहे थे। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अपील लंबित रहने के दौरान सास-ससुर का निधन हो गया।

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सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, पक्षकारों को संबंधित संपत्ति विवाद (ओ.एस. संख्या 9/2014) को निपटाने के लिए लोक अदालत में भेजा गया। 28 दिसंबर 2022 को उन्होंने समझौता कर लिया जिसे लोक अदालत के पुरस्कार में दर्ज किया गया। समझौते की प्रमुख शर्त यह थी कि पत्नी ने “अपने द्वारा दायर सभी लंबित मामलों में विरोध वापस लेने” और “संबंधित न्यायालयों में समझौता ज्ञापन दाखिल करने में सहयोग करने” पर सहमति व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट में पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. वसीम ए. कादरी ने तर्क दिया कि चूंकि विवाह 2007 में ही समाप्त हो चुका है और लोक अदालत के माध्यम से व्यापक समझौता हो चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार प्रयोग कर आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर देना चाहिए।

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प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री के. पी. सुंदर राव ने कहा कि उच्च न्यायालय का निर्णय सही था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है।

न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ध्यान दिलाया कि आपराधिक शिकायतें विवाह-विच्छेद के बाद दायर की गई थीं। न्यायालय ने रेखांकित किया कि लोक अदालत में पक्षकारों के बीच सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटारा हो चुका है।

निर्णय में दारा लक्ष्मी नारायण बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना मामले का हवाला दिया गया जिसमें यह चेतावनी दी गई थी कि “पति के परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनकी वास्तविक भूमिका या संलिप्तता की परवाह किए बिना अभियोजन में घसीटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।” न्यायालय ने कहा कि ऐसे आरोपों के आधार पर अभियोजन की अनुमति देना, जिनमें विशिष्ट विवरण न हों, विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

पीठ ने माला कर बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड और अरुण जैन बनाम स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अपने निर्णयों पर भी भरोसा किया, जहां यह कहा गया था कि जब वैवाहिक संबंध तलाक से समाप्त हो चुका हो तो “उस संबंध से उत्पन्न आपराधिक मुकदमे को उत्पीड़न के साधन के रूप में जारी नहीं रहने देना चाहिए।”

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न्यायालय ने पाया कि यह मामला अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार प्रयोग करने योग्य है। निर्णय में कहा गया,
“जब पक्षकार वास्तव में सभी मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा चुके हैं, तो आपसी आपराधिक कार्यवाहियों को जारी रखना कोई वैध उद्देश्य पूरा नहीं करता। यह केवल कड़वाहट को लंबा खींचता है और आपराधिक न्याय प्रणाली पर अनावश्यक बोझ डालता है।”

अंत में न्यायालय ने कहा कि समझौते के अनुसार पत्नी अब आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की इच्छुक नहीं है, और उसका जारी रहना व्यर्थ होगा। न्यायालय ने यह भी कहा:
“आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना अपीलकर्ताओं के लिए मात्र उत्पीड़न होगा। इसके अलावा, कार्यवाही जारी रखने और उसे तार्किक अंत तक ले जाने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”

अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें स्वीकार कीं, उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया और प्राथमिकी संख्या 28/2011 सहित उससे संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया।

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