जमानत रद्द करने के विकल्प के तौर पर नहीं किया जा सकता ‘निवारक हिरासत’ का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के अधिकारियों द्वारा एक कथित ड्रग अपराधी के खिलाफ जारी निवारक हिरासत (Preventive Detention) आदेश को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आशंका के आधार पर किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता कि आरोपी जमानत पर रिहा होकर दोबारा अपराध कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब सामान्य आपराधिक कानून आशंकाओं से निपटने के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करता है, तो निवारक हिरासत कानून का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने विशेष रूप से नोट किया कि राज्य ने पिछले मामलों में जमानत रद्द करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था।

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिरासत का आदेश आरोपी को “किसी भी कीमत पर” जेल में रखने की मंशा से प्रभावित था, न कि सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) के लिए किसी वास्तविक खतरे के कारण। कोर्ट ने ‘कानून और व्यवस्था’ (Law and Order) और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ (Public Order) के बीच के अंतर को दोहराते हुए कहा कि केवल आपराधिक मामलों का दर्ज होना अपने आप में सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने का प्रमाण नहीं है।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता रोशनी देवी ने अपनी मां अरुणा बाई (डिटेन्यू) की हिरासत को चुनौती दी थी। अरुणा बाई को तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ बूट-लैगर्स, डकैत, ड्रग-ऑफेंडर्स, गुंडाज, आदि अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम) की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लिया गया था।

हैदराबाद के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 10 मार्च, 2025 को जारी हिरासत आदेश में डिटेन्यू के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज तीन आपराधिक मामलों और ‘गांजा’ की बरामदगी का हवाला दिया गया था। उन्हें 1986 के अधिनियम की धारा 2(f) के तहत “ड्रग अपराधी” माना गया था। अधिकारियों को आशंका थी कि भले ही वह न्यायिक हिरासत में थीं, लेकिन उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया था और यदि उन्हें रिहा किया गया, तो वह फिर से अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और बड़े पैमाने पर जनता के हित के लिए हानिकारक होगा।

अपीलकर्ता ने तेलंगाना हाईकोर्ट में इस हिरासत को चुनौती दी थी, लेकिन 28 अक्टूबर, 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी और हिरासत प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि (Subjective Satisfaction) में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

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पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता का पक्ष: अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रवि शंकर जंध्याला ने तर्क दिया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो यह साबित करे कि डिटेन्यू के कृत्य “सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने” के लिए हानिकारक थे, जैसा कि 1986 के अधिनियम की धारा 2(a) के तहत आवश्यक है। उन्होंने दलील दी कि हिरासत आदेश केवल “जमानत रद्द कराने के विकल्प” के रूप में पारित किया गया था। यह भी कहा गया कि भले ही डिटेन्यू कथित अपराधों में शामिल थी, वे मामले ‘कानून और व्यवस्था’ से संबंधित थे, न कि ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ से। इस तर्क के समर्थन में रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य के फैसले का हवाला दिया गया।

प्रतिवादी का पक्ष: राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता कुमार वैभव ने हिरासत आदेश का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि डिटेन्यू एक “ड्रग अपराधी” थी जो गांजे का कारोबार करती थी और सामान्य कानून उसे रोकने के लिए अपर्याप्त थे। राज्य ने पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की संभावना के संबंध में प्राधिकरण की संतुष्टि में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

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कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत आदेश की जांच की और पाया कि हिरासत प्राधिकरण ने मुख्य रूप से इस आशंका पर भरोसा किया था कि डिटेन्यू जमानत हासिल कर सकती है। कोर्ट ने गौर किया कि राज्य ने पिछले अपराधों में दी गई जमानत को रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था।

हिरासत प्राधिकरण के तर्क का उल्लेख करते हुए, कोर्ट ने नोट किया:

“उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि डिटेनिंग अथॉरिटी का इरादा अपीलकर्ता की मां को किसी भी कीमत पर हिरासत में रखने का था… यदि डिटेनिंग अथॉरिटी का यह मत था कि डिटेन्यू ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन किया है, तो उसकी स्वतंत्रता को रद्द करने के लिए कदम उठाए जा सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया।”

बाहरी कारकों और जमानत पर टिप्पणी: कोर्ट ने अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य (2023) के अपने पिछले फैसले पर भरोसा जताया। कोर्ट ने कहा कि हिरासत अधिकारियों को “न्यायिक जांच से बचने” की मानसिकता या जमानत मिलने पर हताशा के कारण कार्य नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने उद्धृत किया:

“निवारक हिरासत के कानून का उपयोग केवल उस आरोपी के पंख कतरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो किसी आपराधिक अभियोजन में शामिल है… जब किसी व्यक्ति को सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाता है, तो निवारक हिरासत के आदेश की वैधता की जांच करते समय बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए, खासकर जब वह उसी आरोप पर आधारित हो जिस पर आपराधिक अदालत में मुकदमा चल रहा हो।”

‘पब्लिक ऑर्डर’ बनाम ‘लॉ एंड ऑर्डर’: पीठ ने स्पष्ट किया कि 1986 के अधिनियम की धारा 3(1) के तहत यह संतुष्टि आवश्यक है कि अपराधी “सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने” के लिए हानिकारक तरीके से कार्य कर रहा है।

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“हिरासत आदेश यह नहीं दर्शाता है कि सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव किस तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ या होने की संभावना थी। हिरासत आदेश में केवल 1986 के अधिनियम की धारा 2(a) में वर्णित अभिव्यक्तियों को दोहराना पर्याप्त नहीं होगा।”

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि केवल तीन अपराधों का पंजीकरण सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता “जब तक कि यह दिखाने के लिए सामग्री न हो कि डिटेन्यू द्वारा dealt किया गया नशीला पदार्थ वास्तव में 1986 के अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था।” हिरासत आदेश में यह सामग्री नदारद पाई गई।

फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए 10 मार्च, 2025 के हिरासत आदेश को रद्द कर दिया। नतीजतन, 28 अक्टूबर, 2025 का हाईकोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया:

“डिटेन्यू को तत्काल रिहा किया जाए, यदि किसी अन्य कार्यवाही में उसकी आवश्यकता न हो।”

केस डीटेल्स:

  • केस टाइटल: रोशनी देवी बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य
  • केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर (2026) (@SLP (Crl.) No. 18223 of 2025)
  • कोरम: जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर

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