‘सजा पूरी करने वाले दोषियों को तुरंत रिहा करें’: नितिश कटारा केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

अवैध हिरासत पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम आदेश पारित करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि जिन कैदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

यह आदेश नितिश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ऐसे सभी कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए, बशर्ते कि वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों।

READ ALSO  न्यायोचित प्रक्रिया के अभाव में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में जमानत मंजूर की

“ऐसे सभी व्यक्तियों को बिना किसी देरी के, और किसी अतिरिक्त औपचारिकता की प्रतीक्षा किए बिना रिहा किया जाना चाहिए,” पीठ ने स्पष्ट किया, यह जोर देते हुए कि कोई भी व्यक्ति कानूनन तय अवधि से अधिक समय तक जेल में नहीं रह सकता।

Video thumbnail

पीठ ने सुखदेव पहलवान की तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी सजा काट ली है, यहां तक कि रिमिशन (सजा में कटौती) को ध्यान में रखे बिना भी।

READ ALSO  नरेंद्र गिरी मौत: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आनंद गिरि की जमानत याचिका

देशभर में आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए, अदालत ने निर्देश दिया कि इसकी प्रति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को भेजी जाए। साथ ही, यह आदेश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के सदस्य सचिव को भी भेजा जाएगा, जो इसे देशभर की जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) तक पहुंचाएंगे।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  वकील की गिरफ्तारी के आदेश के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय से न्यायिक कार्य वापस लेने की मांग की

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles