न्यायालयों को वैवाहिक विवादों में दूर के रिश्तेदारों को अत्यधिक आरोपित करने से बचना चाहिए तथा आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों में न्यायिक विवेक की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित किया है, तथा ऐसे मामलों में दूर के रिश्तेदारों को अत्यधिक आरोपित करने के विरुद्ध चेतावनी दी है। एसएलपी (सीआरएल) संख्या 3995/2022 तथा 13579/2023 से उत्पन्न आपराधिक अपीलों में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में न्यायालय ने वैवाहिक विवाद में दूर के रिश्तेदारों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया, तथा न्यायालयों के वास्तविक आरोपों तथा अतिरंजित दावों के बीच अंतर करने के कर्तव्य पर बल दिया।

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार तथा न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध पायल शर्मा (आरोपी संख्या 5) तथा शिकायतकर्ता सुभाष चंद्र कपिला द्वारा दायर अपीलों पर विचार करते हुए यह निर्णय सुनाया। हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया था, लेकिन अन्य को इसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह मामला वंदना शर्मा के पिता सुभाष चंद्र कपिला द्वारा उनके पति अमित शर्मा (आरोपी नंबर 1) और परिवार के अन्य सदस्यों, जिनमें पायल शर्मा (आरोपी नंबर 5) और उनके पति (आरोपी नंबर 6) शामिल हैं, के खिलाफ दर्ज एफआईआर के इर्द-गिर्द घूमता है। वंदना शर्मा ने 2019 में अमित शर्मा से शादी की थी, लेकिन जल्द ही यह शादी टूट गई, जिसके कारण 2020 में कनाडा में उनका तलाक हो गया। शिकायतकर्ता ने कई परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए के तहत क्रूरता और आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

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मोहाली में रहने वाली पायल शर्मा और उनके पति पर वंदना शर्मा के उत्पीड़न और वित्तीय शोषण में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि आरोप अस्पष्ट और निराधार थे, उन्होंने बताया कि वे एक अलग शहर में रहते थे और वैवाहिक मुद्दों में उनका कोई सीधा संबंध नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियाँ

उच्चतम न्यायालय ने पायल शर्मा के खिलाफ़ एफआईआर को रद्द करने से हाईकोर्ट के इनकार को पलटते हुए निम्नलिखित बातों पर ज़ोर दिया:

1. रिश्तेदारों को ज़्यादा महत्व देना:

– प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य और गीता मेहरोत्रा ​​बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सहित पिछले फैसलों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि अस्पष्ट और सामान्यीकृत आरोपों के कारण अक्सर वैवाहिक विवादों में दूर के रिश्तेदारों को अनुचित रूप से परेशान किया जाता है।

– पीठ ने कहा, “अदालतों को वैवाहिक कलह से सीधे जुड़े लोगों को फंसाने से बचने के लिए सावधानी और सावधानी से आरोपों की जांच करनी चाहिए।”

2. आईपीसी की धारा 498-ए के तहत रिश्तेदारों की परिभाषा:

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– न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक मामलों में “रिश्तेदार” शब्द उन दूर के रिश्तेदारों पर लागू नहीं होता है जो परिवार की गतिशीलता या कथित घटनाओं में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हैं।

3. साक्ष्य की भूमिका:

– न्यायालय ने पाया कि एफआईआर और उसके बाद की जांच में पायल शर्मा और उसके पति को किसी संज्ञेय अपराध से जोड़ने वाले विशिष्ट साक्ष्य का अभाव था।

– पीठ ने कहा, “आरोपी के खिलाफ आरोप सामान्य और व्यापक प्रकृति के थे, जिनमें ठोस साक्ष्य नहीं थे।”

4. वैवाहिक मामलों में न्यायिक जिम्मेदारी:

– निर्णय में न्यायालयों के कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया कि वे आपराधिक कानून प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करें, विशेष रूप से पारिवारिक विवादों में।

– न्यायालय ने जोर देकर कहा, “यहां तक ​​कि आपराधिक मुकदमे में अंतिम रूप से बरी होने से भी अनुचित अभियोजन के कारण होने वाले कलंक और पीड़ा को मिटाया नहीं जा सकता।”

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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– न्यायालय ने पायल शर्मा (आरोपी संख्या 5) और उसके पति (आरोपी संख्या 6) के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया और कहा कि कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

– न्यायालय ने आरोपी नंबर 6 के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन आरोपी नंबर 5 को इसी तरह की राहत देने से इनकार करने में गलती पाई।

– पीठ ने कहा, “जब आरोप समान रूप से निराधार हों, तो समान सिद्धांत दोनों आरोपियों पर समान रूप से लागू होने चाहिए।”

अदालत ने कहा, “अदालतों को इन शिकायतों से निपटने में बेहद सावधान और सतर्क रहना चाहिए और वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।”

केस विवरण

– केस का शीर्षक: पायल शर्मा बनाम पंजाब राज्य और अन्य

– पीठ: न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

– वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. नवीन रावल ने अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।

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