वकील हड़ताल करके वादियों को बंधक नहीं बना सकतें: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को हड़ताल जारी रखने के खिलाफ़ कड़ी चेतावनी दी है, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि वकीलों को विरोध प्रदर्शनों के लिए मुक़दमों के हितों से समझौता नहीं करना चाहिए। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस अभय ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अगुवाई वाली बेंच ने विवादों के लिए एसोसिएशन के दृष्टिकोण की आलोचना की, जिसमें अदालती काम को रोक दिया जाता है, और सुझाव दिया कि विरोध के वैकल्पिक तरीके उपलब्ध हैं जो कानूनी कार्यवाही को बाधित नहीं करते हैं।

यह चेतावनी एक ऐसी घटना के जवाब में दी गई, जिसमें एक मुक़दमेबाज़ को अपने वकील की अनुपस्थिति के कारण परेशानी उठानी पड़ी, जिसका कारण बार एसोसिएशन द्वारा बुलाई गई हड़ताल थी। यह घटना पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ‘कब्जे में सामग्री’ और ‘विश्वास करने का कारण’ की एक महत्वपूर्ण व्याख्या से संबंधित थी, जिसके कारण 26 जुलाई को वादी के खिलाफ एक प्रतिकूल आदेश दिया गया।

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नाराजगी व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की, “आप वादियों को बंधक बना रहे हैं। 10,000 वादियों का क्या दोष है? आप वादियों को बंधक नहीं बना सकते। यह संविधान के 75 साल हैं। किसी दिन आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे।” उन्होंने अन्य राज्यों के उदाहरणों का संदर्भ दिया जहां इसी तरह के व्यवधानों को हल करने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई थी।

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इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में एसोसिएशन को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उनके कार्यों को उचित ठहराए जाने तक अवमानना ​​कार्यवाही की धमकी दी गई। कार्यवाही के दौरान बार एसोसिएशन की अनिच्छुक प्रतिक्रिया के कारण न्यायमूर्ति ओका ने हड़तालों का समर्थन जारी रखने वालों के लिए संभावित निलंबन का प्रस्ताव रखा।

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न्यायालय को उम्मीद है कि बार एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष जीएस बरार और कार्यवाहक संयुक्त सचिव प्रवीण दहिया 8 दिसंबर तक भविष्य में हड़ताल समाप्त करने की पुष्टि करते हुए एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे। मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को फिर से होगी, जिसमें एसोसिएशन को अपने अनुपालन की पुष्टि करनी होगी।

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