मकान मालिक ही अपनी संपत्ति की जरूरतों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक, किरायेदार सिर्फ अन्य संपत्तियों के आधार पर बेदखली का विरोध नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि कोई भी किरायेदार सिर्फ इस आधार पर बेदखली का विरोध नहीं कर सकता कि मकान मालिक के पास अन्य संपत्तियां मौजूद हैं। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह निर्णय सुनाया, जिसमें मकान मालिक को अपनी संपत्ति की जरूरतों का सर्वोत्तम निर्णायक माना गया। यह फैसला कन्हैया लाल आर्य बनाम मोहम्मद एहसान एवं अन्य मामले में आया, जो झारखंड के चतरा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित एक किराए की संपत्ति को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद से संबंधित था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद झारखंड के चतरा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित एक किराए की संपत्ति से संबंधित था, जिसके स्वामी अपीलकर्ता कन्हैया लाल आर्य थे। उन्होंने वर्ष 2001 में बेदखली वाद संख्या 25/2001 दायर कर किरायेदारों को दो प्रमुख आधारों पर बेदखल करने की मांग की:

  1. किराया न चुकाना
  2. व्यक्तिगत आवश्यकता

अपीलकर्ता ने अदालत को बताया कि वह विवादित परिसर में एक अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करना चाहते हैं, ताकि उनके दो बेरोजगार पुत्रों को रोजगार मिल सके।

निचली अदालत ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया और व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर बेदखली की मंजूरी दे दी, लेकिन किराया न चुकाने के दावे को खारिज कर दिया। हालांकि, प्रथम अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि मकान मालिक अपनी वास्तविक जरूरत को साबित नहीं कर पाए हैं। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर मकान मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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प्रमुख कानूनी प्रश्न

  1. मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता: क्या अपने पुत्रों के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करना एक वास्तविक आवश्यकता है?
  2. किरायेदार का बेदखली का विरोध: क्या कोई किरायेदार सिर्फ इस आधार पर बेदखली रोक सकता है कि मकान मालिक के पास अन्य संपत्तियां हैं?
  3. पिछले समझौते का प्रभाव: क्या पूर्व में हुए किसी समझौते से मकान मालिक का भविष्य में बेदखली का अधिकार समाप्त हो जाता है?

सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई अहम टिप्पणियां की:

1. मकान मालिक अपनी संपत्ति के उपयोग का सर्वोत्तम निर्णायक है

अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी किरायेदार यह तय नहीं कर सकता कि मकान मालिक अपनी कौन-सी संपत्ति किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करे।

“मकान मालिक ही यह तय करने का सर्वोत्तम अधिकारी है कि उसे अपनी संपत्ति का कौन सा भाग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाली कराना है। किरायेदार यह निर्देश नहीं दे सकता कि उसे कौन सी संपत्ति खाली करवानी चाहिए।”

2. अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के लिए पुत्रों के पास विशेषज्ञता होना अनिवार्य नहीं

किरायेदारों ने तर्क दिया कि मकान मालिक के पुत्रों को अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने की कोई विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए उनकी आवश्यकता वास्तविक नहीं है। अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि इस प्रकार की मशीनें आमतौर पर पेशेवर तकनीशियनों द्वारा संचालित की जाती हैं, और मकान मालिक के परिवार के सदस्यों का इसमें विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है।

“अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे चिकित्सा उपकरण आमतौर पर प्रशिक्षित तकनीशियनों या विशेषज्ञों द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसे स्थापित करने वाले व्यक्ति का स्वयं उसमें विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है।”

3. पुराने समझौते का प्रभाव

किरायेदारों ने तर्क दिया कि 1988 में हुए एक समझौते के अनुसार उन्हें परिसर में अनिश्चितकाल तक रहने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो भविष्य में मकान मालिक के बेदखली के अधिकार को समाप्त कर दे।

“समझौता इस आशय का नहीं था कि मकान मालिक किरायेदार के खिलाफ भविष्य में कभी भी बेदखली की कार्यवाही नहीं कर सकता, यदि किरायेदार किराया चुकाने में विफल रहता है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, या इसे लाभकारी तरीके से उपयोग करने में असफल रहता है।”

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय और प्रथम अपील न्यायालय के फैसलों को रद्द करते हुए अपीलकर्ता-मकान मालिक के पक्ष में निर्णय दिया। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत आवश्यकता साबित हो चुकी है और मकान मालिक का बेदखली का अधिकार पूरी तरह वैध है

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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ इस आधार पर बेदखली से बचा नहीं जा सकता कि मकान मालिक के पास अन्य संपत्तियां भी हैं

“किसी अन्य संपत्ति का स्वामित्व मात्र इस आधार पर बेदखली से बचने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।”

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