काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई और मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत का यह फैसला हिंदू वादियों द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया है, जिसमें मस्जिद परिसर के भीतर ‘वजूखाना’ क्षेत्र का विस्तृत एएसआई सर्वेक्षण करने की मांग की गई है।

हिंदू पक्ष के अनुसार, मस्जिद क्षेत्र में किए गए वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग की खोज की गई थी, जिसके बाद आगे की पुरातात्विक जांच की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई और मस्जिद प्रबंधन दोनों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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मामले पर बोलते हुए, अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने कहा, “ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध था। वाराणसी जिला न्यायालय से सभी संबंधित मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने और उन्हें एकीकृत करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, ताकि सभी कार्यवाही एक ही अदालत में हो सके।” सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए टाल दी है, जिसके बाद वह ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध करेगा और सुनवाई शुरू करने की तारीख तय करेगा।

सील किए गए क्षेत्र की एएसआई जांच की मांग करने वाली अंतरिम याचिकाओं को आज के लिए सूचीबद्ध किया गया था। सिन्हा ने बताया, “16 मई, 2022 को हमने दावा किया था कि तथाकथित ‘वजूखाना’ क्षेत्र में एक शिवलिंग पाया गया था। अंजुमन इंतेज़ामिया समिति ने इससे इनकार करते हुए कहा कि यह केवल एक फव्वारा है। हमने इस क्षेत्र की एएसआई जांच की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दायर किया था, जो आज के लिए निर्धारित था।” अंजुमन इंतेज़ामिया समिति को आज सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में अगले दो सप्ताह के भीतर उनका जवाब मांगा गया है, जिससे इस विवादास्पद मुद्दे पर जांच और तेज हो गई है।

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