सुप्रीम कोर्ट ने भारत में घरेलू और विदेशी एमबीबीएस इंटर्न के लिए समान वजीफा देने का आदेश दिया

हाल ही के एक फैसले में, जिससे मेडिकल छात्रों को बहुत फायदा हो सकता है, खासकर उन लोगों को जो विदेश से एमबीबीएस करने की इच्छा रखते हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है जो एमबीबीएस छात्रों के हितों के अनुरूप है। यह निर्णय मेडिकल इंटर्नशिप से संबंधित है, जो भविष्य के स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण चरण है।

शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब भारत में मेडिकल इंटर्नशिप करने की बात आती है तो विदेश में मेडिकल शिक्षा (एमबीबीएस) करने वाले छात्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि ये छात्र भारतीय चिकित्सा संस्थानों में अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वे अपने साथियों के समान वजीफा पाने के हकदार हैं, जिन्होंने भारत के मेडिकल कॉलेजों से स्नातक किया है।

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यह ऐतिहासिक निर्णय तब सामने आया जब कुछ डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें चिंता जताई गई कि कुछ मेडिकल कॉलेज भारतीय मेडिकल स्नातकों की तुलना में विदेशी मेडिकल स्नातकों को समान इंटर्नशिप वजीफा प्रदान नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील तन्वी दुबे की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति प्रसन्न भालचंद्र वराले की पीठ ने फैसला सुनाया।

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सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश न केवल विदेशी और भारतीय मेडिकल स्नातकों के इलाज में असमानता को संबोधित करता है बल्कि चिकित्सा पेशे में समानता के सिद्धांत को भी रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी मेडिकल इंटर्न, चाहे उन्होंने अपनी डिग्री कहीं से भी प्राप्त की हो, उनके योगदान के लिए मान्यता प्राप्त है और भारत में उनकी इंटर्नशिप अवधि के दौरान उन्हें उचित मुआवजा मिलता है।

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