उचित मुआवजा एक अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजा बढ़ाया

एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया है, यह देखते हुए कि अदालतों को उन लोगों को “पूर्ण और उचित मुआवजा” प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जो दूसरों की लापरवाही के कारण पीड़ित हुए हैं। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ द्वारा दिए गए फैसले ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को ₹27.21 लाख से बढ़ाकर ₹48 लाख कर दिया, जो दावेदार की मूल दलील से मेल खाता है।

केस बैकग्राउंड

यह मामला बी.टेक के छात्र अतुल तिवारी के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे 3 अक्टूबर, 2009 को एक सड़क दुर्घटना में 60% स्थायी विकलांगता सहित गंभीर चोटें आईं। मोटरसाइकिल पर एक दोस्त के साथ यात्रा करते समय, उनकी गाड़ी को सड़क के गलत तरफ लापरवाही से चलाए जा रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। चोटों ने तिवारी को स्थायी रूप से विकलांग बना दिया, जिससे उनकी बोलने और चलने-फिरने की क्षमता प्रभावित हुई, और उन्हें कई सर्जरी और व्यापक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी।

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तिवारी ने शुरुआत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत भोपाल में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के समक्ष मुआवज़े के लिए दावा दायर किया, जिसने उन्हें ₹19.43 लाख का मुआवजा दिया। असंतुष्ट होकर, तिवारी ने मुआवज़े में वृद्धि के लिए अपील की, जबकि प्रतिवादी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कमी की मांग की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तिवारी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिससे उनका मुआवज़ा ₹27.21 लाख हो गया, लेकिन उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में आगे की राहत के लिए प्रयास किया।

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कानूनी मुद्दे और तर्क

अदालत के समक्ष प्राथमिक मुद्दे शामिल थे:

– आय की हानि, भविष्य के चिकित्सा व्यय और परिचारक देखभाल सहित विभिन्न मदों के तहत मुआवज़े की पर्याप्तता।

– स्थायी विकलांगता का 60% के रूप में मूल्यांकन और तिवारी की कमाई क्षमता पर इसका प्रभाव।

– अपीलकर्ता द्वारा सिदराम बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निर्णय का हवाला देते हुए, भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% अतिरिक्त की उपयुक्तता का तर्क दिया गया, जबकि 50% अतिरिक्त की आवश्यकता थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल लाला, जो तिवारी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने बढ़े हुए मुआवजे के लिए तर्क दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि हाईकोर्ट ने उनकी भविष्य की कमाई की क्षमता को कम करके आंका और दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल के लिए खर्चों की उपेक्षा की। अधिवक्ता के.पी. सोनी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई बीमा कंपनी ने प्रतिवाद किया कि मुआवजा उचित था और न्यायिक मिसालों के अनुरूप था।

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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मूल्यांकन में कमियों को नोट किया, विशेष रूप से भविष्य के चिकित्सा खर्चों और गैर-आर्थिक क्षतियों के संबंध में। पीठ ने “न्यायसंगत मुआवजे” के सिद्धांतों को रेखांकित करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी और राज कुमार बनाम अजय कुमार जैसे उदाहरणों का उल्लेख किया।

कोर्ट ने कहा, “पैसा खोए हुए या अपूरणीय रूप से बदले गए जीवन का विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को उनकी पीड़ा और दूसरों की लापरवाही के कारण खोए अवसरों के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।”

न्यायमूर्ति वराले ने टिप्पणी की, “यह सर्वविदित है कि पूर्ण मुआवजा मिलना मुश्किल है, लेकिन न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को हुए नुकसान के लिए पूर्ण और उचित मुआवजा मिले।”

निर्णय की मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने कुल मुआवजे को बढ़ाकर ₹48 लाख कर दिया, जिसके पीछे निम्न तर्क दिए गए:

1. आय का नुकसान: न्यायालय ने हाईकोर्ट की गुणक-आधारित गणना को बरकरार रखा, लेकिन काल्पनिक मासिक आय को बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया, जो तिवारी की बी.टेक छात्र के रूप में क्षमता को दर्शाता है।

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2. भविष्य के चिकित्सा व्यय: भाषण और फिजियोथेरेपी की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने इन मदों के तहत निचली अदालतों के सीमित पुरस्कारों को खारिज कर दिया।

3. परिचारक और परिवहन लागत: पीठ ने चिकित्सा देखभाल और परिवहन की बढ़ती लागतों पर विचार करते हुए परिचारक देखभाल और बढ़े हुए यात्रा व्यय के लिए आजीवन प्रावधान को मंजूरी दी।

4. गैर-आर्थिक क्षति: न्यायालय ने पीड़ित की वाणी और जीवन की गुणवत्ता में अपरिवर्तनीय क्षति का हवाला देते हुए दर्द, पीड़ा और सुविधाओं के नुकसान के लिए मुआवजे में वृद्धि की।

केस विवरण

– केस शीर्षक: अतुल तिवारी बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

– केस संख्या: सिविल अपील संख्या 151/2025 (@ एसएलपी (सिविल) संख्या 24205/2022)

– बेंच: न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले

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