खारिज एसएलपी को नई घटनाओं के आधार पर पुन: जीवित करने के लिए दायर विविध आवेदन विचारणीय नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक बार विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज होने के बाद, किसी अन्य फोरम में हुई बाद की घटनाओं के आधार पर उसे दोबारा खोलने के लिए दायर ‘विविध आवेदन’ (Miscellaneous Application) स्वीकार्य नहीं है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि एसएलपी के निपटारे के साथ ही अदालत ‘फंकटस ऑफिसियो‘ (Functus Officio) हो जाती है, जिसका अर्थ है कि वह उस मामले में अपना अधिकार क्षेत्र समाप्त कर चुकी है।

यह मामला मैसर्स लांबा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक विविध आवेदन से जुड़ा था, जिसमें 25 फरवरी, 2025 के उस आदेश को वापस लेने (Recall) की मांग की गई थी, जिसके जरिए अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम रोक से इनकार करने वाले फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। आवेदक का तर्क था कि मामले के निपटारे के बाद हुई कुछ नई घटनाओं, जैसे कि बैंक के साथ वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) और दिवाला कार्यवाही (CIRP) की वापसी, ने मामले की नींव बदल दी है।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद 13 अगस्त, 2021 के एक ‘एग्रीमेंट टू सेल’ से संबंधित है, जो गुरुग्राम स्थित एक संपत्ति के लिए प्रतिवादी नंबर 1 (मैसर्स धीर ग्लोबल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड) के साथ किया गया था। आवेदक ने इस समझौते के विशिष्ट अनुपालन (Specific Performance) के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था।

शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने आवेदक के पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश दिया था, जिसे बाद में अपीलीय अदालत ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने भी इस रोक को बहाल करने से इनकार करते हुए कहा था कि यह समझौता बैंक द्वारा ओटीएस (OTS) की स्वीकृति पर निर्भर था, जो कि नहीं मिली थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2025 में खारिज कर दिया था।

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पक्षों के तर्क

आवेदक ने दलील दी कि एसएलपी खारिज होने के बाद उन्हें पता चला कि प्रतिवादी नंबर 1 ने बैंक के साथ एक नया समझौता कर लिया है और लेनदारों की समिति (CoC) ने आईबीसी (IBC) की धारा 12A के तहत दिवाला कार्यवाही वापस लेने को मंजूरी दे दी है। आवेदक ने आरोप लगाया कि इन तथ्यों को उनसे और अदालत से छिपाया गया, जो कि ‘धोखाधड़ी’ के समान है।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने आवेदन की विचारणीयता (Maintainability) पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसएलपी के निपटारे के बाद इस तरह का आवेदन कानूनन मान्य नहीं है और दिवाला कार्यवाही का दीवानी मुकदमे से कोई सीधा संबंध नहीं है।

अदालत का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने निपटारे के बाद के आवेदनों और विभिन्न कानूनी ढांचे के तहत होने वाली घटनाओं के प्रभाव पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

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1. फंकटस ऑफिसियो का सिद्धांत: अदालत ने कहा कि विविध आवेदन का उपयोग किसी मामले में दोबारा बहस करने या नए तथ्यों को पेश करने के लिए नहीं किया जा सकता। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड मामले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा:

“स्थापित स्थिति यह है कि निपटारे के बाद विविध आवेदन केवल दुर्लभ स्थितियों में ही स्वीकार किए जा सकते हैं… एक बार मामला निपटा दिए जाने के बाद, अदालत फंकटस ऑफिसियो हो जाती है और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त सीमित स्थितियों के अलावा आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं रखती है।”

2. दीवानी मुकदमे और आईबीसी कार्यवाही में अंतर: पीठ ने कहा कि एसएलपी एक दीवानी पुनरीक्षण मामले से उत्पन्न हुई थी। दिवाला कार्यवाही में होने वाले बदलाव दीवानी मुकदमे के रिकॉर्ड पर दिए गए फैसले को पिछली तारीख से अवैध नहीं ठहरा सकते।

“किसी अन्य फोरम में बाद के घटनाक्रम, चाहे आवेदक उन पर कितना भी भरोसा क्यों न करे, किसी निपटाई गई एसएलपी में पहले की गई न्यायिक प्रक्रिया को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित नहीं कर सकते।”

3. लेनदारों की समिति (CoC) की ‘व्यावसायिक बुद्धिमत्ता’: दिवाला कार्यवाही में हुए समझौते को चुनौती देने के आवेदक के प्रयास पर अदालत ने दोहराया कि को-ऑपरेटिव ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) का व्यावसायिक निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा:

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“विधायिका ने वित्तीय लेनदारों की व्यावसायिक बुद्धिमत्ता को गैर-न्यायसंगत बनाया है और निर्णायक व अपीलीय अधिकारी ऐसे व्यावसायिक निर्णयों की अपील में नहीं बैठते हैं।”

अदालत का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने विविध आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे एसएलपी की बर्खास्तगी को फिर से खोलने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने दिवाला संहिता (IBC) के तहत चल रही कार्यवाही या लंबित दीवानी मुकदमे के गुणों (Merits) पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और पक्षकार सक्षम फोरम के समक्ष अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

मामले का विवरण

  • केस शीर्षक: मैसर्स लांबा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स धीर ग्लोबल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।
  • केस नंबर: मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 1256/2025 (SLP (C) No. 12264/2024 में)
  • पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता
  • फैसले की तारीख: 23 मार्च, 2026

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