मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अदालतों, ट्रिब्यूनल्स, बोर्ड्स और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे अंतरिम आदेशों सहित सभी आदेशों में अध्यक्ष या सदस्यों के नामों का उल्लेख करें। न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ अपील पर विचार किया। इस
