राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली अमृतपाल सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कट्टरपंथी उपदेशक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत अपनी हिरासत को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने अमृतपाल सिंह को निर्देश दिया कि वे पहले अपनी याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर करें। अदालत ने हाईकोर्ट से कहा कि वह इस याचिका पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय ले।

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32 वर्षीय अमृतपाल सिंह, जो ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के प्रमुख हैं, वर्तमान में असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्हें पिछले वर्ष पंजाब पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया था।

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अमृतपाल सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव जेल में रहते हुए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और खडूर साहिब सीट से जीत हासिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद अब यह मामला संबंधित हाईकोर्ट द्वारा तय किया जाएगा।

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