सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी राज्य के पुनर्गठन मात्र से राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई सहकारी समिति (Cooperative Society) अपने आप मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 की धारा 103 के तहत ‘बहु-राज्य सहकारी समिति’ (Multi-State Cooperative Society) में परिवर्तित नहीं हो जाती। कोर्ट ने कहा कि धारा 103 के तहत डीमिंग
