नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 25 अगस्त 2025 को हुई बैठक में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से 14 न्यायाधीशों के तबादले पर विचार किया गया है।
संविधान और प्रक्रिया की पृष्ठभूमि
भारत के संविधान का अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, बशर्ते कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करे। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए “थ्री जजेज़ केस” और “मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर” के तहत संचालित होती है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और शीर्ष चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया का प्रमुख निकाय है। कॉलेजियम की सिफारिशें आमतौर पर बाध्यकारी मानी जाती हैं, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो।
कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित तबादलों की सूची
नीचे उन 14 न्यायाधीशों की सूची दी गई है जिनके तबादले की सिफारिश पर विचार हो रहा है, साथ ही उनका वर्तमान और प्रस्तावित उच्च न्यायालय भी उल्लेखित है:
क्र.सं. | न्यायाधीश का नाम (माननीय श्री/श्रीमती न्यायमूर्ति) | वर्तमान उच्च न्यायालय | प्रस्तावित उच्च न्यायालय |
1. | अतुल श्रीधरन | मध्य प्रदेश | छत्तीसगढ़ |
2. | संजय अग्रवाल | छत्तीसगढ़ | इलाहाबाद |
3. | जे. निशा बानू | मद्रास | केरल |
4. | दिनेश मेहता | राजस्थान | दिल्ली |
5. | अवनीश झिंगन [PHC: पंजाब एवं हरियाणा] | राजस्थान | दिल्ली |
6. | अरुण मोंगा [PHC: पंजाब एवं हरियाणा] | दिल्ली | केरल |
7. | संजय कुमार सिंह | इलाहाबाद | मद्रास |
8. | रोहित रंजन अग्रवाल | इलाहाबाद | कलकत्ता |
9. | मानवेंद्रनाथ रॉय [PHC: आंध्र प्रदेश] | गुजरात | आंध्र प्रदेश |
10. | दोनाडी रमेश [PHC: आंध्र प्रदेश] | इलाहाबाद | आंध्र प्रदेश |
11. | संदीप नटवरलाल भट्ट | गुजरात | मध्य प्रदेश |
12. | चंद्रशेखरन सुधा | केरल | दिल्ली |
13. | तारा वितस्ता गणजू | दिल्ली | पटना |
14. | शुभेंदु समंता | कलकत्ता | आंध्र प्रदेश |
अब ये प्रस्ताव कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रोसेस किए जाएंगे। आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद, भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे, जिसके बाद संबंधित न्यायाधीश अपने नए-नए उच्च न्यायालयों में कार्यभार संभालेंगे।
