हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एन. सेषा सई और जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम खान नियुक्त हुए एनसीएलएटी (NCLAT) के न्यायिक सदस्य

केंद्र सरकार ने जस्टिस एन. सेषा सई और जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम खान को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT) के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा 14 मई 2025 को जारी एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई।

यह नियुक्तियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 तथा ट्राइब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 3(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई हैं। अधिसूचना के अनुसार, दोनों न्यायिक सदस्य अपनी पदग्रहण की तिथि से चार वर्षों की अवधि तक, या जब तक वे 67 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, या अगले आदेश तक—जो भी पहले हो—पद पर बने रहेंगे।

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यह अधिसूचना फाइल संख्या A-12023/2/2023-Ad.IV-MCA के अंतर्गत जारी की गई है और इसे भारत सरकार की संयुक्त सचिव अनिता शाह अकेला द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

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एनसीएलएटी देश का प्रमुख अपीलीय अधिकरण है, जो कंपनी कानून, दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC), और प्रतिस्पर्धा कानून से संबंधित मामलों में न्यायिक अपीलों का निपटारा करता है।

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