क्या हाईकोर्ट द्वारा हस्ताक्षरित जमानत आदेश को केवल इसलिए रद्द किया जा सकता है क्योंकि कोर्ट स्टाफ ने गलती से ‘Rejected’ (अस्वीकृत) की जगह ‘Allowed’ (स्वीकृत) टाइप कर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट निर्णय देते हुए कहा है कि एक बार जब किसी आदेश पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो उसे केवल एक लिपिकीय त्रुटि बताकर वापस नहीं लिया जा सकता, भले ही वह गलती कितनी भी बड़ी क्यों न हो।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने एक एनडीपीएस (NDPS) मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत बहाल करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने अपने ही आदेश को वापस लेकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 362 का हवाला देते हुए जोर दिया कि एक बार फैसला या आदेश हस्ताक्षरित होने के बाद, उसमें लिपिकीय या अंकगणितीय सुधार के अलावा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
क्या था ‘एक शब्द’ का पूरा मामला?
यह अजीबोगरीब कानूनी स्थिति अगस्त 2025 में पटना हाईकोर्ट में उत्पन्न हुई। याचिकाकर्ता, रामबली साहनी ने बिहार के वैशाली जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) के संबंध में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
27 अगस्त, 2025 को हाईकोर्ट ने साहनी को जमानत देने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। अदालत ने अपने आदेश में नोट किया कि आरोपी से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है और उसका नाम केवल सह-आरोपी के कबूलनामे में सामने आया था।
हालांकि, तीन दिन बाद 30 अगस्त, 2025 को उसी पीठ ने एक असामान्य कदम उठाते हुए अपने आदेश को वापस ले लिया (Recall)। हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया कि वह वास्तव में जमानत याचिका खारिज करना चाहता था, लेकिन कोर्ट के निजी सहायक (PA) ने आदेश के मुख्य भाग में गलती से ‘Rejected’ की जगह ‘Allowed’ शब्द टाइप कर दिया था।
हाईकोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि कर्मचारी ने बिना शर्त माफी मांगी थी और बताया था कि उसी दिन उसके मामा का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके कारण वह गहरे शोक में था और उसका ध्यान भटक गया था। इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट ने अपने पिछले फैसले को बदल दिया, जमानत याचिका खारिज कर दी और बेल बॉन्ड रद्द करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: हस्ताक्षरित आदेश की पवित्रता
हाईकोर्ट के रिकॉल आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि यह गलती दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन यह हाईकोर्ट को एक हस्ताक्षरित फैसले को पलटने का अधिकार नहीं देती।
CrPC की धारा 362 का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि कानून स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता है कि एक बार निर्णय या आदेश पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, किसी भी लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को सुधारने के अलावा, उसमें कोई परिवर्तन या समीक्षा (Review) की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तारीख या नाम जैसी टाइपिंग की गलती सुधारने और फैसले को पूरी तरह से “जमानत दी गई” से “जमानत खारिज” में बदलने के बीच बड़ा अंतर है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो किया वह प्रभावी रूप से अपने ही आदेश की समीक्षा थी, जो आपराधिक कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने कहा, “जब कोई लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि नहीं थी, फिर भी हाईकोर्ट ने जमानत देने वाले पूर्व आदेश को वापस ले लिया… यह एक पल के लिए भी कानूनन सही नहीं ठहराया जा सकता।”
मामले के गुण-दोष
तकनीकी कानूनी पहलू से परे, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर भी गौर किया। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि एक सह-आरोपी से 6.33 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसने पूछताछ के दौरान दावा किया था कि यह मादक पदार्थ रामबली साहनी तक पहुंचाया जाना था।
सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि साहनी को केवल सह-आरोपी के बयान के आधार पर फंसाया गया था और उनसे सीधे तौर पर कोई बरामदगी नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा कि साहनी की भूमिका की जांच मुकदमे (Trial) के दौरान की जानी चाहिए, और इस प्रकार जमानत देने के मूल आधार सही थे।
अंततः, अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त, 2025 के अग्रिम जमानत आदेश को बहाल कर दिया और निर्देश दिया कि साहनी को जांच अधिकारी द्वारा तय शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए।

