अभिनेता मामले में तमिलनाडु विधायक को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के के.वी. कुप्पम विधानसभा क्षेत्र के विधायक “पूवई” जयन मूर्ति को कथित अपहरण मामले में अग्रिम ज़मानत दे दी।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 30 जून को पारित अपने अंतरिम आदेश को स्थायी बनाते हुए विधायक की याचिका का निपटारा कर दिया। मूर्ति ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज किए जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज लाइब्रेरी में एक कथित हिंदूफोबिक किताब को लेकर इंदौर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

मूर्ति ने दलील दी कि मामले में उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है क्योंकि युवक की बरामदगी उनकी गिरफ्त या नियंत्रण से नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।

Video thumbnail

पीठ ने यह भी दर्ज किया कि यदि मान भी लिया जाए कि आवेदक ने विवाद से जुड़े किसी पक्ष से बातचीत की थी, तो इसे मसला सुलझाने की कोशिश माना जा सकता है, न कि हिरासत में पूछताछ का आधार।

यह मामला लक्ष्मी नामक महिला की शिकायत से शुरू हुआ, जिसके बेटे ने कथित तौर पर एक लड़की के साथ घर छोड़ दिया था। लक्ष्मी का आरोप है कि लड़की के परिजन कुछ अन्य लोगों के साथ उसके तिरुवल्लूर स्थित घर पहुंचे और बड़े बेटे को खोजने लगे।

READ ALSO  सुपरटेक एमराल्ड मामले की जांच एसआईटी करेगी

जब वे उसे नहीं पा सके, तो उन्होंने 18 वर्षीय छोटे बेटे का अपहरण कर लिया और बाद में उसे चोटिल अवस्था में एक होटल के पास छोड़ दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, हालांकि मुकदमे की सुनवाई आगे जारी रहेगी।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles