शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर गोली चलाने के आरोपी को अमृतसर कोर्ट ने जमानत दे दी

स्थानीय कोर्ट ने मंगलवार को नारायण सिंह चौरा को जमानत दे दी। नारायण सिंह चौरा 4 दिसंबर, 2024 को स्वर्ण मंदिर के बाहर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने के आरोपी हैं। यह हमला, जो कैमरे में कैद हुआ, उस समय हुआ जब बादल मंदिर के मुख्य द्वार पर धार्मिक सेवा कर रहे थे।

68 वर्षीय चौरा, जो एक पूर्व आतंकवादी है, को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वह हमले के दिन से ही न्यायिक हिरासत में था। हमले को उसने अंजाम दिया था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत काबू कर लिया।

मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित घई ने चौरा को जमानत दे दी। उन्होंने कहा कि चौरा को लंबे समय तक हिरासत में रखा गया था। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, “चूंकि आवेदक 4.12.2024 से हिरासत में है और मुकदमे के समापन में अपना समय लगेगा, इसलिए, आरोपी/आवेदक को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”*

चौरा को ₹1 लाख का जमानत बांड और उसी राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। उनके वकील जसपाल सिंह मंजपुर ने पुष्टि की कि रोपड़ जेल से उनकी रिहाई बुधवार को होने की उम्मीद है।

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