एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर पीठ ने सार्वजनिक सेवा में अनुकंपा नियुक्तियों के विवादास्पद मुद्दे को संबोधित किया। 28 मई, 2024 को न्यायमूर्ति अनिल एस. किलोर, न्यायमूर्ति अनिल एल. पानसरे और न्यायमूर्ति एम.डब्ल्यू. चांदवानी की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए फैसले में अनुकंपा नियुक्तियों पर महाराष्ट्र राज्य की नीतियों की वैधता और उद्देश्य
