वाराणसी अदालत ने 2015 के दंगा मामले में यूपी कांग्रेस प्रमुख को छोड़कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप हटाने की अनुमति दी

एक विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2015 के दंगा मामले में 81 लोगों के खिलाफ आरोप हटाने की अनुमति दी, जिससे केवल राज्य कांग्रेस प्रमुख अजय राय को अभियोजन का सामना करना पड़ा।

एमपी-एमएलए अदालत का आदेश बुधवार को तब आया जब भाजपा सरकार ने मामले में 82 आरोपियों में से 81 के खिलाफ आरोप वापस लेने का फैसला किया। 81 लोगों में यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और कुछ हिंदू संत भी शामिल हैं जिनके खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं।

राय ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राज्य सरकार की “भेदभावपूर्ण कार्रवाई” से डरने वाले नहीं हैं।

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सरकारी वकील विनय सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने राय को छोड़कर 81 आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लेने का आदेश दिया।

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‘अन्याय प्रतिकार यात्रा’ के दौरान हिंसा भड़कने के बाद दंगा, आगजनी, हत्या के प्रयास और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में राय समेत 82 लोगों के खिलाफ यहां दशाश्वमेध पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

राय के वकील अनुज सिंह ने अदालत के आदेश को पक्षपातपूर्ण बताया और कहा कि वे इसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

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यूपी कांग्रेस प्रमुख राय ने एक बयान में कहा, “उनके (भाजपा) लिए सनातन शब्द किसी आस्था और विश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि केवल राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार है। यह पूरी तरह से साबित हो गया जब इस सनातन विरोधी सरकार ने एक याचिका दायर की।” 2015 में काशी में वर्तमान शंकराचार्य के दमन के खिलाफ विरोध मार्च ‘अन्याय प्रतिकार यात्रा’ में शामिल 82 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुझे छोड़कर, सरकार ने 81 अन्य के खिलाफ मामले वापस लेने की मांग की।”

उन्होंने कहा, ”मैं सरकार की भेदभावपूर्ण कार्रवाई से डरने वाला नहीं हूं और सनातन समाज के साथ-साथ हर पीड़ित व्यक्ति या वर्ग के साथ हुए अन्याय के लिए लड़ता रहूंगा।”

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कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि उनके खिलाफ अन्य मामले भी हैं, लेकिन अतिरिक्त मामले उन 81 लोगों में से कई के खिलाफ भी हैं जो राजनीतिक संबद्धता के कारण बरी हो गए।

यूपीसीसी प्रमुख ने कहा, “मेरे खिलाफ जो भी मामले हैं, वे अन्याय के खिलाफ राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित हैं।”

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