हाल ही में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्धारित किसी भी स्थान पर एक संरचना बनाकर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी की पीठ तीसरे प्रतिवादी नगर पालिका, नरसरावपेट टाउन, पलनाडु जिले के नगर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने
