सोनाक्षी सिन्हा के पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; एआई चैटबॉट्स और अनधिकृत व्यापार पर रोक के आदेश

सेलिब्रिटी पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी हस्तक्षेप करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की छवि, आवाज और व्यक्तित्व (persona) के अनधिकृत उपयोग पर कई प्लेटफार्मों और व्यक्तियों को रोक दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने एक अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी तीसरे पक्ष को किसी सेलिब्रिटी की सहमति के बिना उनके गुणों का फायदा उठाने का अधिकार नहीं है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से।

यह मामला सोनाक्षी सिन्हा द्वारा दायर एक याचिका के माध्यम से कोर्ट पहुंचा, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी। अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम, समानता (likeness) और आवाज का दुरुपयोग किया जा रहा था। याचिका में डिजिटल प्रतिरूपण (digital impersonation) के बढ़ते चलन और अनधिकृत वस्तुओं की बिक्री पर प्रकाश डाला गया, जो अभिनेत्री के साथ गलत तरीके से जुड़ाव दिखाकर जनता को गुमराह कर रहे थे।

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वादी (सोनाक्षी सिन्हा) ने तर्क दिया कि उनके व्यक्तित्व का कई डिजिटल प्रारूपों में शोषण किया जा रहा है। सिन्हा ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि अमेरिका स्थित दो प्लेटफार्मों ने एआई-संचालित चैटबॉट्स तैनात किए थे जो उनकी नकल कर रहे थे। कथित तौर पर इन बॉट्स का उपयोग अश्लील सामग्री बनाने के लिए किया जा रहा था, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को गंभीर नुकसान पहुँचा।

इसके अलावा, अभिनेत्री ने बताया कि कई अज्ञात संस्थाएं (जिन्हें ‘जॉन डोज़’ कहा गया है) उनके चेहरे और नाम का उपयोग करके घटिया गुणवत्ता का सामान, जिसमें कपड़े और एक्सेसरीज शामिल हैं, बेच रही थीं। उन्होंने तर्क दिया कि ये संस्थाएं जनता को यह विश्वास दिलाकर कि वह इन उत्पादों का समर्थन करती हैं, उनकी सद्भावना और प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठा रही थीं।

जस्टिस ज्योति सिंह ने साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद कहा कि अभिनेत्री ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक ‘प्राइमा फेसी’ (प्रथम दृष्टया) मामला स्थापित किया है। हाईकोर्ट ने देखा कि प्रतिवादी बिना सहमति के “अनुचित व्यावसायिक लाभ” के लिए सिन्हा के व्यक्तित्व के विभिन्न तत्वों का अवैध रूप से उपयोग कर रहे थे।

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कोर्ट ने जेनरेटिव एआई (Generative AI) के उपयोग पर विशेष चिंता व्यक्त की। फैसले में कहा गया कि एआई टूल्स का उपयोग करके अनुचित कपड़ों और अश्लील सामग्री के साथ फोटो होस्ट करना उनकी प्रतिष्ठा को “अपूरणीय क्षति” पहुँचाता है।

व्यावसायिक पहलू पर बात करते हुए, कोर्ट ने एक सेलिब्रिटी की पहचान के आर्थिक मूल्य पर जोर दिया। जस्टिस सिंह ने टिप्पणी की:

“एक सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट (अनुमोदन) का अधिकार आजीविका का एक बड़ा स्रोत है, जिसे उनकी कानूनी अनुमति के बिना उनके व्यक्तित्व के गुणों या चेहरे वाले सामानों की बिक्री जैसे अवैध प्रसार की अनुमति देकर नष्ट नहीं किया जा सकता है।”

कोर्ट ने आगे कहा कि घटिया गुणवत्ता के सामान बेचने के लिए सेलिब्रिटी के नाम का अनधिकृत उपयोग उनकी मेहनत से अर्जित सद्भावना और प्रतिष्ठा को स्थायी रूप से धूमिल कर सकता है।

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20 मार्च को पारित अंतरिम आदेश में, हाईकोर्ट ने ‘जॉन डोज़’ सहित 17 प्रतिवादियों को सोनाक्षी सिन्हा के नाम, छवि, आवाज, समानता या उनके व्यक्तित्व के किसी भी अन्य गुण का दुरुपयोग करने से रोक दिया।

इस निषेधाज्ञा (injunction) में विशेष रूप से निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग शामिल है:

  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और जेनरेटिव एआई
  • मशीन लर्निंग और डीपफेक
  • एआई चैटबॉट्स और फेस मॉर्फिंग

कोर्ट ने प्रतिवादियों को अभिनेत्री के साथ गलत जुड़ाव दिखाकर सामान बेचने या व्यापार करने से भी रोक दिया है। तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हाईकोर्ट ने उल्लंघन करने वाले पक्षों को आदेश के 36 घंटों के भीतर निर्दिष्ट वेबलिंक्स हटाने का निर्देश दिया है।

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