ठगी मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अभिनेता श्रेयस तलपड़े को ठगी और विश्वासघात के एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। यह मामला हरियाणा के सोनीपत स्थित एक सोसायटी से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने तलपड़े द्वारा दायर याचिका पर हरियाणा पुलिस और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

यह मामला एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ दर्ज शिकायत से जुड़ा है, जिसमें विश्वासघात और ठगी के आरोप लगाए गए हैं। इस एफआईआर में श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ समेत कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दोनों अभिनेता इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर बताए गए हैं।

मुरथल, सोनीपत के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजीत सिंह के अनुसार, यह शिकायत कंपनी की कार्यप्रणाली और जनता के साथ किए गए व्यवहार को लेकर दर्ज की गई थी और मामले की जांच जारी है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने के साथ ही अब इस मामले में आरोपितों की भूमिका की न्यायिक जांच शुरू होने की संभावना है। 

READ ALSO  सभी राज्य के कानून सचिवों को 2017-2022 तक न्यायपालिका के लिए वितरित धन का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles