राजस्थान हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को राहत देते हुए भरतपुर में दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। यह FIR दोनों के खिलाफ कथित रूप से खराब गाड़ियों के प्रचार-प्रसार के आरोप में दर्ज की गई थी।
न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। इस FIR में हुंडई मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अंसो किम, व्होल टाइम डायरेक्टर व COO तरुण गर्ग और कुछ शोरूम मालिकों के नाम भी शामिल हैं।
शाहरुख खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने VC के जरिए, दीपिका पादुकोण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्रा और अंसो किम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बजवा ने पैरवी की।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं हैं। शिकायतकर्ता अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने करीब तीन साल तक कार चलाई है और 67 हजार किलोमीटर से अधिक का सफर किया है। अगर उन्हें कोई शिकायत थी तो वे उपभोक्ता अदालत का रुख कर सकते थे, इस तरह के मामलों में FIR दर्ज नहीं की जा सकती।
हाईकोर्ट का यह आदेश फिलहाल याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करता है, जबकि मामला आगे की सुनवाई में विचाराधीन रहेगा।
